हाईकोर्ट ने रेमडेसिविर की किल्लत पर केंद्र और दिल्ली सरकार से मांगा जवाब, दिया ये आदेश

केन्द्र सरकार ने जब बताया कि रेमडेसिविर का सेवन केवल अस्पतालों में किया जा सकता है तो अदालत ने कहा कि जब अस्पतालों (Covid Hospitals) में कोविड-19 मरीजों के लिये ऑक्सीजन (Oxygen) और बिस्तर (ICU Beds) ही उपलब्ध नहीं है तो वे कैसे इस दवा का सेवन करेंगे।;

Update: 2021-04-27 09:49 GMT

दिल्ली में मंगलवार को रेमडेसिविर (Remdesivir) की किल्लत को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने केन्द्र (Central Government) और दिल्ली सरकार (Delhi Government) से पूछा कि जब कोविड-19 मरीजों (Covid 19 Patients) को व्यापक रूप से रेमडेसिविर दवा लेने की सलाह दी जा रही है तो फिर राष्ट्रीय राजधानी में इसकी किल्लत क्यों है। केन्द्र सरकार ने जब बताया कि रेमडेसिविर का सेवन केवल अस्पतालों में किया जा सकता है तो अदालत ने कहा कि जब अस्पतालों (Covid Hospitals) में कोविड-19 मरीजों के लिये ऑक्सीजन (Oxygen) और बिस्तर (ICU Beds) ही उपलब्ध नहीं है तो वे कैसे इस दवा का सेवन करेंगे।

दिल्ली सरकार को दिया निर्देश

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने स्वास्थ्य मंत्रालय और भारत के औषधि महानियंत्रक को इस मामले में पक्षकार बनाते हुए उनके वकीलों को दिल्ली में दवा की किल्लत के बारे में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। दिल्ली सरकार की ओर से अतिरिक्त स्थायी वकील अनुज अग्रवाल को भी ऐसा ही निर्देश दिया गया और अदालत ने इस मामले की सुनवाई भोजनावकाश के बाद के लिये स्थगित कर दी गई।

हाईकोर्ट ने कहा- RTPCR जांच परिसर में कर्मचारियों और वकीलों के लिए

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक परिपत्र जारी कर कहा कि उसके परिसर में कोविड-19 केंद्र में की जा रही आरटीपीसीआर जांच परीक्षण किट की सीमित उपलब्धता के कारण यह सुविधा सिर्फ अदालत के कर्मचारियों और वकीलों के लिए ही उपलब्घ होगी। यह आदेश वहां हो रही भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल मनोज जैन द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया है कि पंजीकरण केंद्र में ही किया जाएगा। जैसा पहले के परिपत्र में कहा गया था, पहले से किसी को समय नहीं दिया जाएगा।

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