Delhi News: दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना को दी बड़ी राहत, कहा- नियुक्ति में कोई गड़बड़ी नहीं
याचिका में कहा गया था कि संबंधित आदेश प्रकाश सिंह मामले में भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है, क्योंकि प्रतिवादी संख्या दो (अस्थाना) के पास छह महीने का न्यूनतम कार्यकाल शेष नहीं था, दिल्ली पुलिस आयुक्त की नियुक्ति के लिए यूपीएससी (संघ लोक सेवा आयोग) की कोई समिति नहीं बनायी गई थी और दो साल के न्यूनतम कार्यकाल के मानदंड को नजरअंदाज किया गया।;
दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना (Delhi Police Commissioner Rakesh Asthana) को आज बड़ी राहत दी गई है। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने राकेश अस्थाना की शहर के पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने वकील सद्रे आलम की याचिका पर यह आदेश सुनाया। याचिका में अस्थाना को दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त करने के गृह मंत्रालय के 27 जुलाई के आदेश को रद्द करने और अंतर-काडर प्रतिनियुक्ति और सेवा विस्तार देने के आदेश को भी रद्द करने का अनुरोध किया गया था।
नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित निर्देशों का उल्लंघन
याचिका में कहा गया था कि संबंधित आदेश प्रकाश सिंह मामले में भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है, क्योंकि प्रतिवादी संख्या दो (अस्थाना) के पास छह महीने का न्यूनतम कार्यकाल शेष नहीं था, दिल्ली पुलिस आयुक्त की नियुक्ति के लिए यूपीएससी (संघ लोक सेवा आयोग) की कोई समिति नहीं बनायी गई थी और दो साल के न्यूनतम कार्यकाल के मानदंड को नजरअंदाज किया गया।
नियुक्ति सभी नियम-कायदों को ध्यान में रखकर की गई
केंद्र ने अपने शपथपत्र में कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी में कानून-व्यवस्था से जुड़ी विविध चुनौतियों के मद्देनजर अस्थाना की नियुक्ति और उनके सेवा कार्यकाल में विस्तार का निर्णय जनहित में लिया गया है। केंद्र ने अपने हलफनामे में यह भी कहा था कि दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में अस्थाना की नियुक्ति में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है और उनकी नियुक्ति सभी नियम-कायदों को ध्यान में रखकर की गई है।