कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कर एक मिसाल कायम करनी चाहिए : दिल्ली HC

दिल्ली हाई कोर्ट (delhi high court) ने बुधवार को कहा है कि कोरोना प्रोटोकॉल (corona protocol) का और सख्ती से पालन किया जाना चाहिए और उन लोगों के लिए एक मिसाल कायम करनी चाहिए जिन्हें इसे लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।;

Update: 2022-04-06 14:23 GMT

दिल्ली हाई कोर्ट (delhi high court) ने बुधवार को कहा है कि कोरोना प्रोटोकॉल (corona protocol) का और सख्ती से पालन किया जाना चाहिए और उन लोगों के लिए एक मिसाल कायम करनी चाहिए जिन्हें इसे लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कोर्ट ने कहा कि यह जरूरी है कि कानून-व्यवस्था (law and order) बनाए रखने के लिए जिम्मेदार लोगों सहित हर कोई हर समय इन प्रोटोकॉल (protocol) का पालन करे।

अदालत एक वकील की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में कोविड दिशा-निर्देशों (covid guidelines) का कथित रूप से उल्लंघन करने वाले और गृह मंत्रालय (ministry of home affairs) एवं दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (Delhi Disaster Management Authority) के कई आदेशों के बावजूद समाज में (कोविड) सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित नहीं कराने वाले दिल्ली पुलिस (Delhi Police) के ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

याचिकाकर्ता ने कहा कि 9 अगस्त 2021 की तड़के सदर बाजार थाने में तैनात दो पुलिसकर्मी बिना मास्क और हेलमेट पहने एक सरकारी वाहन (मोटरसाइकिल) पर गश्त कर रहे थे और इन पुलिस कर्मियों ने उनके और उनके रिश्तेदारों के साथ कथित तौर पर बदसलूकी की और अपशब्दों का इस्तेमाल किया।

दिल्ली पुलिस के वकील ने अदालत को बताया कि शिकायत का संज्ञान लेते हुए इसकी विधिवत जांच की गई और बाद में दोनों पुलिसकर्मियों को चेतावनी दी गई। जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा कि जो लोग कोविड प्रोटोकॉल (covid protocol) को लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें उनका और सख्ती से पालन करना चाहिए और एक मिसाल कायम करनी चाहिए।

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