Delhi Liquor Case: सिसोदिया को दिल्ली HC से राहत नहीं, जमानत याचिका खारिज
Delhi Liquor Case: दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। उनकी जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सिसोदिया ने बीमार पत्नी का हवाला देते हुए याचिका दायर की थी।;
दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने आबकारी नीति घोटाले (Excise Policy Scam) के मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को अंतरिम जमानत देने से आज इनकार कर दिया। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री ने इस आधार पर छह हफ्ते के लिए अस्थायी आधार पर जमानत की मांग की थी कि वह अपनी बीमार पत्नी के एकमात्र देखभालकर्ता हैं। इस मामले में नियमित रूप से जमानत पाने वाली याचिका दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष लंबित है। दिल्ली हाईकोर्ट के जज दिनेश कुमार शर्मा ने मनीष सिसोदिया को हिरासत में अपनी बीमार पत्नी से एक दिन के लिए 10 से 5 बजे तक मिलने की इजाजत दी है।
सिसोदिया की अंतरिम जमानत की याचिका का विरोध करते हुए ईडी (ED) के वकील ने कहा कि दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े सबूतों से छेड़छाड़ की जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि पूर्व डिप्टी सीएम के खिलाफ आरोप बेहद गंभीर हैं। साथ ही, कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया जमानत पर रिहा होने के बाद सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं।
मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की पत्नी सीमा की मेडिकल रिपोर्ट को भी पीठ के समक्ष रखा गया था। पीठ ने एलएनजेपी (LNJP) अस्पताल द्वारा पेश की गई सीमा सिसोदिया की मेडिकल रिपोर्ट पर ध्यान दिया और उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए कहा कि कोर्ट निर्देश देती है कि उनकी अच्छी चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जाए। साथ ही, कहा कि बाकी यह परिजनों पर है कि वह कौन से अस्पताल में उनका इलाज कराना चाहते हैं।
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दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने 2 जून को आदेश दिया था कि मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को अपनी बीमार पत्नी से एक दिन के लिए मिलने दिया जाए समयानुसार मिलने दिया जाए। कोर्ट ने 3 जून का दिन तय किया था और समय 10 से 5 बजे तक का दिया था। हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि वह मुलाकात के दौरान पुलिस हिरासत में ही रहेंगे। सिसोदिया सुबह करीब 10 बजे अपने आवास पर पहुंचे थे, लेकिन निर्देश के अनुसार उन्होंने मीडिया से भी बात नहीं की थी और सीधे आवास के अंदर चले गए। लेकिन, आप नेता के आने से पहले ही सीमा सिसोदिया को अस्पताल ले जाया जा चुका था। इसी वजह से वह उनसे मिल भी नहीं पाए थे और समय पूरा होने के बाद वह वापस तिहाड़ जेल में आ गए थे।