Delhi: मनीष सिसोदिया की बढ़ी मुश्किलें, एवेन्यू कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सिसोदिया की याचिका के खिलाफ सीबीआई की ओर से लिखित में एक नोट सौंपा गया है।;
दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अब सिसोदिया अपनी जमानत की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं। 24 मार्च को कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद आज शुक्रवार को कोर्ट ने सिसोदिया की याचिका खारिज कर दी।
सिसोदिया की याचिका के खिलाफ सीबीआई का लिखित नोट
राउज एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश ने कहा कि सिसोदिया की याचिका के खिलाफ सीबीआई ने कोर्ट में एक लिखित नोट सौंपा है। नोट की प्रति के साथ-साथ अभियुक्त के वकील को एक केस डायरी भी दी गई है। डायरी में कुछ गवाहों के बयान उपलब्ध हैं। सीबीआई ने कहा कि अगर सिसोदिया को जमानत दी जाती है, तो मामले में पड़ताल करने में बाधा उत्पन्न हो सकती है। शराब घोटाले मामले में सिसोदिया मुख्य आरोपी हैं, ऐसे में उन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए।
24 मार्च को कोर्ट ने रखा था फैसला सुरक्षित
सिसोदिया की जमानत पर 21 मार्च को ही सुनवाई होने वाली थी, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई की तारीख 24 तक के लिए स्थगित कर दी थी। इसके बाद 24 मार्च को कोर्ट ने जमानत याचिका पर फैसला अपने पास सुरक्षित रख लिया। इसके बाद इस मामले में आज 31 मार्च को सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी।