Delhi Air Pollution: दिल्ली-एनसीआर में GRAP-4 हटा, अभी भी ये पाबंदियां रहेंगी जारी, पहले पढ़ लें

दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के चौथे चरण को हटा दिया गया है। लेकिन ग्रैप स्टेज 3 की पाबंदियां दिल्ली में लागू रहेंगी।;

Update: 2022-11-06 14:22 GMT

पंजाब में पराली जलाने की बढ़ती घटनाओं से दिल्ली-एनसीआर में बुरा हाल है। अभी भी पंजाब में पराली लगातार जलाई जा रही हैं। इसी बीच दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के चौथे चरण को हटा दिया गया है। लेकिन ग्रैप स्टेज 3 की पाबंदियां दिल्ली में लागू रहेंगी। वहीं दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी प्रदूषण के चलते निर्माण कार्य बंद कर दिए गए हैं और स्कूलों को बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार ने रविवार को दिल्ली-एनसीआर में लगाए गए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चरण 4 को हटा लिया। क्योंकि दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता में थोड़ा सुधार हुआ है। बीती 3 नवंबर को सरका ने ग्रैप स्टेज IV के तहत दिल्ली-एनसीआर में प्रतिबंधों को लागू किया था। क्योंकि यहां हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में आ गई थी।

ग्रैप स्टेज 3 में इन पाबंदियों का करना होगा पालन

1. सड़कों की रोज होगी सफाई और पानी का छिड़काव भी किया जाएगा।

2. अस्पताल, रेल सेवा, मेट्रो सेवा जैसी कुछ जगहों को छोड़कर पूरी दिल्ली-एनसीआर में निर्माण कार्य और तोड़फोड़ पर रोक रहेगी।

3. प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग बंद रहेंगे। लेकिन दूध-डेयरी और दवा बनाने वाली फैक्ट्रियों को छूट रहेगी।

4. दिल्ली-एनसीआर में खनन बंद रहेगा साथ ही स्टोन क्रशर और ईंट भट्ठों का काम नहीं होगा।

5. बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल पर चलने वाली कारों पर रहेगा प्रतिबंध।

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