NGT ने दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाली कंपनियों को लेकर DPCC को दिए ये निर्देश
ये कंपनियां मायापुरी, बवाना, ख्याला, उत्तम नगर और यहां आसपास के इलाकों में स्थित हैं। जो कि प्रदूषण के नियमों का पालन किए बिना ही कंपनियों को खोलकर चला रहे है। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए के गोयल ने तय नियमों का पालन करते हुए समीक्षा और मुआवजा वसूली की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करने का भी निर्देश दिया।;
Delhi Pollution दिल्ली में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर से बढ़ने लगा है। क्योंकि कई कंपनियां अभी भी प्रदूषण नियमों (Pollution Rules) का उल्लंघन कर ही है। जिसको लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने आपत्ति जताई है और साथ ही दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (DPCC) को निर्देश जारी किया है। उन्होंने डीपीसीसी को निगरानी कर यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि नियमों का पालन किये बिना किसी भी अवैध औद्योगिक इकाई में फिर से काम शुरू नहीं हो। वहीं इस नियम का न पालन करने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए है।
ये कंपनियां मायापुरी, बवाना, ख्याला, उत्तम नगर और यहां आसपास के इलाकों में स्थित हैं। जो कि प्रदूषण के नियमों का पालन किए बिना ही कंपनियों को खोलकर चला रहे है। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए के गोयल ने तय नियमों का पालन करते हुए समीक्षा और मुआवजा वसूली की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करने का भी निर्देश दिया। डीपीसीसी ने एनजीटी को बताया था कि बीएसईएस ने इन औद्योगिक इकाइयों का बिजली कनेक्शन जबकि दिल्ली जल बोर्ड ने पानी का कनेक्शन काट दिया है। साथ ही फरवरी 2021 में उन्हें दिल्ली पर्यावरण हानि शुल्क लगाने के बारे में कारण बताओ नोटिस जारी किये जा चुके हैं।
नियम तोड़ने वाली कंपनियों का काटा गया बिजली-पानी कनेक्शन
डीपीसीसी ने एनजीटी को बताया था कि बीएसईएस ने इन औद्योगिक इकाइयों का बिजली कनेक्शन जबकि दिल्ली जल बोर्ड ने पानी का कनेक्शन काट दिया है। साथ ही फरवरी 2021 में उन्हें दिल्ली पर्यावरण हानि शुल्क लगाने के बारे में कारण बताओ नोटिस जारी किये जा चुके हैं। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए के गोयल ने तय नियमों का पालन करते हुए समीक्षा और मुआवजा वसूली की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करने का भी निर्देश दिया।