Delhi Riot Update: हिंसा में मारे गये हेड कांस्टेबल रतन लाल मामले में दो युवक अपराधी घोषित
Delhi Riot Update: उत्तर-पूर्वी दिल्ली हिंसा मामला में दिल्ली की एक अदालत ने हेड कांस्टेबल रतन लाल की मौत से जुड़े मामले में दो अभियुक्तों को अपराधी घोषित किया। अदालत मानती है कि दोनों आरोपी जानबूझकर अदालत में उपस्थित होने से बच रहे हैं।;
(Delhi Riot Update) उत्तर-पूर्वी दिल्ली हिंसा मामला में दिल्ली की एक अदालत ने हेड कांस्टेबल रतन लाल की मौत से जुड़े मामले में दो अभियुक्तों को अपराधी घोषित किया। अदालत मानती है कि दोनों आरोपी जानबूझकर अदालत में उपस्थित होने से बच रहे हैं। आपकों बता दें कि उत्तरी-पूर्वी दिल्ली हिंसा मामले में 55 लोगों की मौत और 200 से ज्यादा लोग घायल हो गये थे। वहीं इस मामले से जुड़े हर व्यक्ति पर बारिकी से दिल्ली की अदालत सुनवाई कर रही है। क्योंकि अदालत भी चाहती है कि किसी निर्दोष को सजा न मिले।
उत्तर-पूर्वी दिल्ली हिंसा मामला : दिल्ली की एक अदालत ने हेड कांस्टेबल रतन लाल की मौत से जुड़े मामले में दो अभियुक्तों को "अपराधी घोषित" किया। अदालत मानती है कि दोनों आरोपी जानबूझकर अदालत में उपस्थित होने से बच रहे हैं।
— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 6, 2020
इसी बाबत में कुछ दिनों पहले इस हिंसा को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक युवक को जमानत दे दी थी। क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा कि इस युवक के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है वहीं दिल्ली पुलिस भी उसके हिंसा में शामिल होने का प्रणाम नहीं दे सकी। हाईकोर्ट ने कहा कि जांच रिपोर्ट से पता चलता है कि पुलिस को बाएं पैरे में गोली लगने से हुए जख्म का इलाज किया गया, जबकि दिल्ली पुलिस की एफआईआर में किसी दूसरे पैर का विवरण दिया गया।
हेड कांस्टेबल रतन लाल की मौत का जिक्र करते हुये पीठ ने कहा कि पुलिस घटना के समय उसका कॉल डिटेल रिकॉर्ड स्थान साबित नहीं कर पाई। युवक को एक पुलिस को लगी गोली के मामले में 20 हजार के बांड और 20 हजार की मुचलके राशि पर छोड़ा गया था। उत्तर-पूर्वी दिल्ली में फरवरी में हुई सांप्रदायिक हिंसा से जुड़े एक मामले में गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत गिरफ्तार जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा की जमानत याचिका यहां एक अदालत ने खारिज कर दी है।