Delhi Riots: दो आरोपियों के खिलाफ इन मामलों में आरोप तय, दिल्ली कोर्ट ने कही ये बड़ी बात

Delhi Riots: दिल्ली कोर्ट ने कहा कि आरोपी गौरव ने 24 फरवरी 2020 को दिल्ली के भजनपुरा इलाके में पेट्रोल बम से एक धार्मिक स्थल में कथित तौर पर आग लगा दी, जबकि आरोपी प्रशांत मल्होत्रा ​​ने उसी क्षेत्र में दुकानों, मकानों और वाहनों में तोड़फोड़ और लूटपाट की।;

Update: 2021-09-18 10:56 GMT

Delhi Riots दिल्ली में पिछले साल फरवरी में हुए सांप्रदायिक हिंसा (Communal Riots) मामले में आज दो आरोपियों पर आरोप तय (Two Accused) किए गए है। इन पर धार्मिक स्थल पर आगजनी, मकानों और दुकानों में तोड़फोड़ करने तथा लूटपाट के लिए दो लोगों के खिलाफ दंगा, आगजनी और संपत्ति को क्षति (Allegations Of Arson And Damage Property Cases) के आरोप तय किए हैं।

दिल्ली कोर्ट (Delhi Court) ने कहा कि आरोपी गौरव ने 24 फरवरी 2020 को दिल्ली के भजनपुरा इलाके में पेट्रोल बम से एक धार्मिक स्थल में कथित तौर पर आग लगा दी, जबकि आरोपी प्रशांत मल्होत्रा ​​ने उसी क्षेत्र में दुकानों, मकानों और वाहनों में तोड़फोड़ और लूटपाट की।

कोर्ट के जज ने दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत आरोप तय किए और उनके वकीलों की मौजूदगी में उन्हें स्थानीय भाषा में समझाया। आरोपी ने अपराध में शामिल नहीं होने की दलीलें दी और मामले में मुकदमे का सामने करने की बात कही। वहीं दिल्ली पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी दंगाई भीड़ का हिस्सा थे। उनका कॉल डेटा रिकॉर्ड (सीडीआर) स्थान भजनपुरा चौराहे और आसपास के इलाकों में भी पाया गया जहां कथित घटना हुई थी।

एक सहायक उप निरीक्षक की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था और दोनों को तीन अप्रैल 2020 को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, अंतिम रिपोर्ट के अनुसार उन्हें दस दिन बाद अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया था। आपको बता दें कि सीएए के विरोध में भड़के इस दंगों में कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी और 700 से ज्यादा लोगों घायल हो गए थे।

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