Delhi Riots: दिल्ली कोर्ट ने आरोपी को किया बरी, सांप्रदायिक दंगों से जुड़े सबूत न मिलने पर कही बड़ी बात
Delhi Riots: शिकायतकर्ताओं ने दावा किया था कि 25 फरवरी, दंगाई भीड़ ने उनके घर, गोदाम और दुकानों में तोड़फोड़ व लूटपाट की थी। अदालत ने इस बात पर गौर किया किया कि घटना का कोई चश्मदीद गवाह, कोई सीसीटीवी फुटेज या तस्वीर नहीं है। इसने इस तथ्य का भी संज्ञान लिया कि शिकायतकर्ताओं ने भीड़ द्वारा आग या विस्फोटक पदार्थ से क्षति पहुंचाए जाने के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा।;
Delhi Riots दिल्ली में इस साल फरवरी में हुए दंगों से संबंधित याचिकाओं (Petition) पर सुनवाई चल रही है। दिल्ली कोर्ट (Delhi Court) ने इसकी जांच को लेकर पुलिस (Delhi Police) को कई बार फटकार लगा चुकी है। इस बीच, दिल्ली की एक अदालत ने दंगों से जुड़े एक मामले में एक आरोपी (Acquits Accused) को बरी किया है। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक हिंसा (Communal Riots) के मामलों में अत्यधिक संवेदनशीलता के साथ विचार किया जाना चाहिए लेकिन व्यावहारिक बुद्धि की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए।
वहीं, शिकायतकर्ताओं ने दावा किया था कि 25 फरवरी, 2020 को दंगाई भीड़ ने उनके घर, गोदाम और दुकानों में तोड़फोड़ व लूटपाट की थी। अदालत ने इस बात पर गौर किया किया कि घटना का कोई चश्मदीद गवाह, कोई सीसीटीवी फुटेज या तस्वीर नहीं है। इसने इस तथ्य का भी संज्ञान लिया कि शिकायतकर्ताओं ने भीड़ द्वारा आग या विस्फोटक पदार्थ से क्षति पहुंचाए जाने के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा।
कोर्ट के जज ने आरोपी जावेद को आग या विस्फोटक पदार्थ से क्षति पहुंचाने के आरोप से बरी कर दिया और कहा कि शिकायतकर्ताओं के बयान से यह स्पष्ट नहीं होता कि संबंधित अपराध हुआ था। इस चरण में भी रिकॉर्ड में उपलब्ध चीजों के संबंध में दिमाग लगाया जाना चाहिए। चार लोगों द्वारा दायर शिकायतों के आधार पर आरोपी जावेद को अप्रैल 2020 में गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें इस दंगों में कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे।