Delhi Riots: तिहाड़ में उमर खालिद को मिलेगी सुरक्षा, कोर्ट ने दिया आदेश
दिल्ली पुलिस ने फरवरी में हुये दिल्ली में हिंसा मामले में उमर खालिद को आतंकवाद निरोधक कानून और गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था।;
दिल्ली के एक कोर्ट ने जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को लेकर तिहाड़ प्रशासन को आदेश जारी किया है। कोर्ट ने अपने इस आदेश में कहा कि जेल में बंद उमर खालिद को पूरी सुरक्षा दी जाए। उमर खालिद ने कोर्ट में एक अर्जी दी थी कि मुझे जेल में सुरक्षा दी जाए। जब तक ये मामला चल रहा है तब तक मुझे सुरक्षा के अंदर रखा जाए। साथ उमर खालिद के वकील ने कोर्ट को बताया कि जेल में उमर के ऊपर कई बार हमले हो चुके है और उनकी जान का खतरा है।
आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने फरवरी में हुये दिल्ली में हिंसा मामले में उमर खालिद को आतंकवाद निरोधक कानून और गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था। साथ ही साथ दिल्ली में हुये हिंसा में 53 लोगों की मौत हो गई जबकि 200 से अधिक घायल हो गया। वहीं करोड़ों की सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ था। कोर्ट के जज ने तिहाड़ प्रशासन को आदेश दिया कि जेल में बंद उमर खालिद को जेल नियमों के अनुसार पूरी सुरक्षा दे।
उधर, दिल्ली हाईकोर्ट ने 130 साल पुरानी मस्जिद से बैरिकेडिंग हटाने का आदेश दिया है। यह आदेश इसलिए दिया गया कि क्योंकि जो भी लोग यहां नमाज पढ़ने आते थे उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस द्वारा दिये गये सबूत के तौर पर यह फैसला सुनाया है।