Delhi Riots: जेएनयू और जामिया के तीनों छात्रों को रिहा करने का आदेश, कोर्ट ने सुनाया फैसला
Delhi Riots: हाईकोर्ट ने निचली अदालत से तीनों आरोपियों की जेल से तत्काल रिहाई के मामले पर गौर करने को कहा। उच्च न्यायालय ने वकील से दोपहर 12 बजे निचली अदालत के समक्ष तीनों आरोपियों की रिहाई का मामला रखने को कहा। उच्च न्यायालय दोपहर साढ़े तीन बजे मामले पर फिर सुनवाई करेगा।;
उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगे से जुड़े एक मामले में जमानत मिलने के बाद जामिया मिलिया इस्लामिया (Jamia) के छात्र आसिफ इकबाल तनहा (Asif Iqbal Tanha) और जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU)की छात्रा देवांगना कालिता (Devangana Kalita) और नताशा नरवाल (Natasha Narwal) ने जेल से तुरंत रिहाई का अनुरोध करते हुए बृहस्पतिवार को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) का रुख किया।
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति एजे भंभानी की पीठ ने याचिकाओं पर सुनवाई शुरू कर दी है, जिसमें कहा गया है कि जमानत संबंधी आदेश पारित होने के 36 घंटे बाद भी आरोपियों को जेल से रिहा नहीं किया गया है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट द्वारा जामिया और जेएनयू के छात्रों को बहुत बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय की छात्राओं नताशा नरवाल, देवांगना कालिता और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा को मंगलवार को जमानत (Bail) दे दी।
इन लोगों को पिछले साल फरवरी में दंगों से जुड़े एक मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने आसिफ इकबाल तनहा, देवांगना कालिता, नताशा नरवाल की जेल से रिहाई के अनुरोध वाली अपीलों पर सुनवाई शुरू की। जिसके बाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत से तीनों आरोपियों की जेल से तत्काल रिहाई के मामले पर गौर करने को कहा। उच्च न्यायालय ने वकील से दोपहर 12 बजे निचली अदालत के समक्ष तीनों आरोपियों की रिहाई का मामला रखने को कहा। उच्च न्यायालय दोपहर साढ़े तीन बजे मामले पर फिर सुनवाई करेगा।