Delhi Riots: उमर खालिद की जमानत याचिका पर इस दिन होगी सुनवाई, कोर्ट ने मांगा जवाब

Delhi Riots: दिल्ली दंगे मामले में खालिद समेत कई अन्य के खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है। जैसे खालिद के अलावा, जेएनयू छात्राएं नताशा नरवाल, जामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा और देवांगना कालिता, जामिया समन्वयन समिति की सदस्य सफूरा जरगर, आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और कई अन्य के खिलाफ आरोप लगाए गए है।;

Update: 2021-07-15 10:33 GMT

Delhi Riots दिल्ली में पिछले साल फरवरी हिंसा के जेएनयू के पूर्व छात्र और नेता मास्टरमाइंड उमर खालिद (Umar Khalid) को लेकर कोर्ट (Delhi Court) ने आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि वह उमर खालिद की जमानत याचिका पर 27 जुलाई को सुनवाई करेगी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने सुनवाई की अगली तारीख तक उमर की याचिका पर अभियोजन पक्ष से जवाब मांगा है। वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिदीप पाइस इस मामले में आरोपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली दंगे की साजिश मामले में उमर खालिद को यूएपीए के तहत पुलिस ने (Delhi Police) गिरफ्तार (Arrested) किया है।

दिल्ली दंगे मामले में खालिद समेत कई अन्य के खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है। जैसे खालिद के अलावा, जेएनयू छात्राएं नताशा नरवाल, जामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा और देवांगना कालिता, जामिया समन्वयन समिति की सदस्य सफूरा जरगर, आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और कई अन्य के खिलाफ आरोप लगाए गए है।

कुछ दिनों पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट ने तन्हा, नरवाल और कालिता को जमानत दे दी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने असहमति को दबाने के लिए विरोध के अधिकार और आतंकवादी गतिविधि के बीच के फर्क को मिटा दिया है। आपको बता दें कि इन सभी पर फरवरी 2020 हिंसा का मास्टरमाइंड होने का आरोप है जिसमें 53 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 700 लोग घायल हुए थे और करोड़ों रुपये की सरकार संपत्ति का नुकसान किया गया था।

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