Delhi Riots: दिल्ली पुलिस की आपत्ति के बाद उमर खालिद ने नई जमानत याचिका दायर की, कोर्ट ने मांगा जवाब

Delhi Riots: इस मामले में एएसजे रावत ने नयी जमानत अर्जी पर पुलिस से जवाब मांगा और मामले की अगली सुनवायी आठ सितंबर के लिए निर्धारित कर दी। गत तीन सितंबर को जमानत याचिका पर पिछली सुनवाई में खालिद ने अदालत को बताया था कि मामले में आरोपपत्र में बिना किसी सबूत के आधार पर आरोप लगाए गए हैं।;

Update: 2021-09-06 11:57 GMT

Delhi Riots दिल्ली में पिछले साल फरवरी हुए दंगों की साजिश के मामले में यूएपीए (UAPA) के तहत गिरफ्तार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद (Umar Khalid) ने एक बार फिर नई याचिका दायर (New Bail Plea) की है। क्योंकि इससे पहले वाली याचिका पर दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने आपत्ति जताई थी। खालिद के वकील ने जज को बताया कि पुलिस की आपत्ति के बाद नई याचिका डाली गई है।

पुलिस का प्रतिनिधित्व कर रहे विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद ने उस नयी याचिका पर भी आपत्ति जताई है। जिसमें अभियोजन पर कथित तौर पर लंबी रणनीति अपनाने का आरोप लगाया गया था और इसे जमानत देने पर आपत्ति जताई है। खालिद ने मामले में जमानत मांगी है। इससे पहले, दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के भाई समेत तीन आरोपियों को बरी किया था। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जबरदस्त फटकार लगाई है और कहा है कि पुलिस का प्रभावी जांच का इरादा नहीं।

जांच एजेंसी ने केवल अदालत की आंखों पर पट्टी बांधने की कोशिश की है और कुछ नहीं। ये मामला करदाताओं की कमाई की भारी बर्बादी है। इस मामले की जांच करने का कोई वास्तविक इरादा नहीं है। इस मामले में एएसजे रावत ने नयी जमानत अर्जी पर पुलिस से जवाब मांगा और मामले की अगली सुनवायी आठ सितंबर के लिए निर्धारित कर दी। गत तीन सितंबर को जमानत याचिका पर पिछली सुनवाई में खालिद ने अदालत को बताया था कि मामले में आरोपपत्र में बिना किसी सबूत के आधार पर आरोप लगाए गए हैं।

यह किसी वेब सीरीज और न्यूज चैनलों की पटकथा की तरह है। खालिद सहित कई अन्य लोगों पर इस मामले में आतंकवाद रोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि फरवरी 2020 की हिंसा का मुख्य षड्यंत्रकर्ता होने का आरोप है, जिसमें 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हो गए थे। 

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