Delhi Unlock 7: दिल्ली में अनलॉक 7 की घोषणा, ट्रेनिंग और एकेडमिक कार्यक्रम को मंजूरी, जानें क्या खुला और क्या रहेगा बंद

इस घोषणा के तहत असेम्बली हॉल शैक्षणिक ट्रेनिंग के लिए स्कूल, कॉचिंग, और मीटिंग के लिए 50 फीसदी क्षमता के साथ खोले की अनुमति दी गई। वहीं दिल्ली में किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण के लिए मंजूरी दी गई है। जैसे दिल्ली पुलिस, सेना की ट्रेनिंग या किसी संस्थान की स्किल ट्रेनिंग, कर्मचारियों की ट्रेनिंग और स्कूल कॉलेज से जुड़ी ट्रेनिंग भी शामिल हैं।;

Update: 2021-07-11 05:55 GMT

Delhi Unlock 7 दिल्ली में कोरोना (Coronavirus) के कम होते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने आज अनलॉक-7 की घोषणा की है। इस घोषणा के तहत असेम्बली हॉल शैक्षणिक ट्रेनिंग (Assembly Hall Educational Training) के लिए स्कूल, कॉचिंग, और मीटिंग के लिए 50 फीसदी क्षमता के साथ खोले की अनुमति दी गई। वहीं दिल्ली में किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण के लिए मंजूरी दी गई है। जैसे दिल्ली पुलिस (Delhi Police), सेना की ट्रेनिंग या किसी संस्थान की स्किल ट्रेनिंग, कर्मचारियों की ट्रेनिंग और स्कूल कॉलेज से जुड़ी ट्रेनिंग भी शामिल हैं।

आदेश में ये भी कहा गया है कि इसके लिए दिल्ली आपदा प्राधिकरण (DDMA) से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं स्कूल, कॉलेज और एकेडमिक में किसी भी प्रकार के प्रोग्राम पर रोक नहीं लगाई गई। इस घोषणा के तहत बच्चों और छात्रों के चेहरे पर खुशी जरूर आई होगी क्योंकि लंबे समय से वे घर में ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे है। वहीं अनलॉक 7 के तहत सख्त गाइडलाइंस भी जारी की गई है। वहीं कल से दिल्ली में स्कूल-कॉलेजों के पास सिनेमा हॉल, राजनीतिक-धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी।

डीडीएमए द्वारा शनिवार को जारी आदेश में कहा गया कि स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में सभागारों और सभा भवनों का 50 प्रतिशत क्षमता के साथ प्रशिक्षण तथा बैठक के उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक एवं कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे और ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा की अनुमति होगी। अन्य प्रतिबंधित गतिविधियों और सेवाओं में सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, स्पा, थिएटर, मनोरंजन पार्क, राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्सव और इस तरह के अन्य कार्यक्रम शामिल हैं।

दिल्ली में कोविड-19 के मामले बढ़ने के मद्देनजर 19 अप्रैल को लागू किए गए लॉकडाउन के कारण इन पर प्रतिबंध लगाया गया था। आदेश में कहा गया है कि दिल्ली मेट्रो समेत सार्वजनिक परिवहन को 50 प्रतिशत सीटों पर बैठाने की क्षमता के साथ चलाने की अनुमति जारी रहेगी। डीटीसी और क्लस्टर बसें भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलेंगी। जिन गतिविधियों पर पाबंदी हैं, उन पर 26 जुलाई को सुबह पांच बजे तक प्रतिबंध जारी रहेगा।

Tags:    

Similar News