Delhi Violence Case : शारजील इमाम को बडा झटका, कोर्ट ने विवेकानंद की पक्तियों का उदाहरण देते हुए खारिज की जमानत याचिका
सीसीए और एनआरसी के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ भाषण देने के आरोप में जेल में बद जवाहरलाल नेहरू विश्विद्यालय के छात्र शरजील इमाम (की जमानत याचिका साकेत कोर्ट ने शुक्रवार को खरिज कर दी है।;
नागरिकता संशोधन कानून (CCA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ भाषण देने के आरोप में जेल में बंद जवाहरलाल नेहरू विश्विद्यालय (Jawaharlal Nehru University) के छात्र शरजील इमाम (Sharjeel Imam) की जमानत याचिका को साकेत कोर्ट ने खरिज कर दिया है। कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि 13 दिसम्बर 2019 को दिए गए भाषण को पढ़ने से पता चलता है कि यह स्पष्ट रूप से विभाजनकारी और सम्प्रदियक तर्ज पर है।
कोर्ट ने कहा भड़काऊ भाषण से समाज पर और उसकी शांति पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। कोर्ट ने स्वामी विवेकानंद की पक्तियों का उदहारण देते हुए कहा कि हम वही है जो हमें हमारे विचारों ने बनाया है। जो आप सोचते है इसलिए उस पर ध्यान न दें, शब्द गौण है, विचार जीवित है, जो दूर तक जाते है। हालांकि इमाम के वकील ने कहा कि शरजील पर राष्ट्रद्रोह का आरोप नहीं लगाया जा सकता है।
क्योंकि उन्होंने भाषण में दंगा करने के लिए नहीं कहा था, शारजील के वकील ने आगे कहा कि सीसीए और एनआरसी असंवैधानिक है। वकील ने सरकार से मांग की है कि इस पर पुनः विचार करें। अगर ऐसा नहीं करा तो हम एक बार फिर सड़को पर उतरेंगे।
गौरतलब है कि शरजील इमाम पर राष्ट्रद्रोह, आपराधिक साजिश और धर्म के आधार पर लोगों को भड़काने के आरोप है। वही दिल्ली पुलिस ने इमाम पर धारा 124 A ,135 A , और 505 के तहत मामला दर्ज किया हुआ है। वही NAHI और असम पुलिस ने इमाम के खिलाफ आतंकवादी रोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया हुआ है। बता दें सीएए और एनआरसी के समर्थकों और विरोधियों के बीच पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा में 53 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।