सत्येंद्र जैन के खिलाफ नहीं मिले सबूत तो Delhi लोकायुक्त ने शिकायतकर्ता पर ठोका 50 हजार का जुर्माना, कपिल मिश्रा भी मांग चुके हैं माफी
रिश्वत मामले (Bribery Cases) में आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के नेता सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलने पर दिल्ली लोकायुक्त हरीश चंद्र मिश्रा (Harish Chandra Mishra) ने शिकायतकर्ता और वकील नीरज पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया हैं।;
रिश्वत मामले (Bribery Cases) में आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के नेता सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलने पर दिल्ली लोकायुक्त हरीश चंद्र मिश्रा (Harish Chandra Mishra) ने शिकायतकर्ता और वकील नीरज पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया हैं। इतना ही नहीं दिल्ली के लोकायुक्त (Delhi Lokayukta) ने शिकायतकर्ता को अगली तारीख तक 50 हजार रुपये जुर्माना जमा करने का भी निर्देश दिया है।
साथ ही ये आदेश भी दिया है कि यदि शिकायतकर्ता ऐसा नहीं करते हैं तो इस मामले में साक्ष्य प्रस्तुत करने का उनका अधिकार समाप्त हो जाएगा। बता दें वर्ष 2018 में शिकायत दर्ज कराने के बाद से अबतक अपने द्वारा लगाए गए आरोपों के समर्थन में कोई सबूत नहीं पेश कर पाए है। वही दूसरी ओर सत्येंद्र जैन के वकील अमित आनंद तिवारी (Amit Anand Tiwari) ने आरोप लगाया था कि शिकायतकर्ता अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस मंच का दुरुपयोग कर रहे हैं।
मामला एजेंडा रखने और केवल शिकायत को लंबित रखने के मकसद से लंबा खींचा जा रहा है। दरअसल 2017 में आम आदमी पार्टी छोड़ते भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सत्येंद्र जैन पर लगाए गए आरोपों से जुड़ा है। इसमें कपिल मिश्रा ने सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) पर 2 करोड़ की रिश्वत देने का आरोप लगाया था।
इसके बाद सत्येंद्र जैन ने कपिल मिश्रा के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज करने के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) का रुख किया था। लेकिन बाद में अक्टूबर 2020 में कपिल मिश्रा (Kapil Mishra) के माफी मांगने और दोनों पक्षों के आपसी समझौते पर पहुंचने के बाद केस वापस ले लिया था।