दिल्लीवासियों के लिए खुशखबरी, वाहन दस्तावेजों की वैधता 31 दिसंबर तक बढ़ी

केंद्र सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत अनिवार्य ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, वाहन फिटनेस इत्यादि दस्तावेजों की वैधता बढ़ाकर पहले 31 सितंबर कर दी थी।;

Update: 2020-08-25 09:11 GMT

राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना संकट के समय लोगों पर नौकरी खाने पीने और रहने की चिंता सता रही है। वहीं दूसरी और उनकी गाड़ियों से संबंधित दस्तावेज भी एक्सपायर हो रहे है। जो कि अपना दस्तावेज पैसे न होने और कोरोना के डर के कारण रिन्यू नहीं करवा पा रहे है।

ऐसे में भारत सरकार ने एक बार फिर से कोरोना संक्रमण और लोगों की हालत का अंदाजा लगाते हुये 31 दिसंबर तक छूट दी है। क्योंकि इससे पहले कई लोगों ने अब तक ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन,वाहन फिटनेस समेत अन्य जरूरी दस्तावेजों को रिन्यू नहीं कराये थे।

अब जिनका गाड़ियों से संबंधित जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन,वाहन फिटनेस समेत अन्य जरूरी दस्तावेज जो फरवरी में एक्पायर हो चुके थे अब वे साल के अंत तक मान्य रहेंगे। आपकों बता दें कि केंद्र सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत अनिवार्य ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, वाहन फिटनेस इत्यादि दस्तावेजों की वैधता बढ़ाकर पहले 31 सितंबर कर दी थी।

क्योंकि उस समय तेजी से कोरोना का विस्तार हो रहा था। कोरोना संकट में लॉकडाउन के कारण लोगों की जीविका और रहन-सहन करना मुश्किल हो रहा था।

जिसकी वजह से वह गाड़ियों के दस्तावेजों का रिन्यू नहीं करवा पा रहे है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के आधिकारिक बयान के मुताबिक जिन दस्तावेजों की वैधता 1 फरवरी 2020 के बाद समाप्त हो चुकी है या आने वाले दिनों में समाप्त हो जाएगी। वह 31 दिसंबर 2020 तक वैध माने जाएंगे. इससे पहले मार्च और जून में डेडलाइन बढ़ाई गई थी। आपकों बता दें कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के अंतर्गत फिटनेस, परमिट, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन या अन्य दस्तावेज गाड़ी चलाने के लिए अनिवार्य होते हैं। 

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