दिल्ली में शराब के शौकीनों के लिए खुशखबरी, केजरीवाल सरकार ने अब किया ये बदलाव
दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने सोमवार को दिल्ली में देशी शराब बेचने वाली सभी दुकानों को दो और महीने का एक्सटेंशन देने का आदेश जारी किया है।;
राजधानी दिल्ली में शराब बेचने (Liquor Vendors) वालों और शराब के शौकीनों के लिए राहत भरी खबर है। दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने सोमवार को दिल्ली में देशी शराब बेचने वाली सभी दुकानों को दो और महीने का एक्सटेंशन देने का आदेश जारी किया है। यानी दिल्ली में L-3/33 लाइसेंस वाली निजी देशी शराब की दुकानें ( Liquor Shops) अगले दो महीने तक खुली रहेंगी।
हालांकि नई आबकारी नीति की समय सीमा 31 जुलाई को समाप्त हो चुकी है, लेकिन नए आदेश के अनुसार देशी शराब की दुकानों को 30 सितंबर तक का एक्सटेंशन दिया गया है। L-3/33 का लाइसेंस देशी शराब बेचने वाली दुकानों के पास होता है। यह जानकारी आबकारी विभाग (Excise Department) के महाप्रबंधक अजय कुमार(Ajay kumar) गंभीर ने दी।
विभाग की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि दिल्ली में देशी शराब की आपूर्ति के लिए L-3/33 लाइसेंस को दो महीने की अवधि के लिए यानी 1 अगस्त 2022 से 30 सितंबर 2022 तक के लिए बढ़ाया जा रहा है। L-3 लाइसेंसधारी जो अपने पंजीकृत ब्रांड को मौजूदा कीमत पर बेचने के इच्छुक हैं, उन्हें दो महीने की फीस यानी लाइसेंस शुल्क, बीडब्ल्यूएच शुल्क और जमा राशि का भुगतान करना होगा।
हालांकि, ऐसा गैर-नवीकरणीय लाइसेंस (Non-renewable License) रखने वाला कोई भी व्यक्ति अपने लाइसेंस के विस्तार के लिए इस तरह के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा। इससे पहले शनिवार को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा था कि मौजूदा विवाद के बीच दिल्ली नवंबर 2021 से पहले फिर से नीति लागू करेगी। लेकिन ऐसा करने के लिए कैबिनेट आदेश की आवश्यकता होगी और इसमें कुछ समय लगेगा।