Gujarat PASA: दिल्ली में लागू होगा गुजरात का कानून! LG ने गृह मंत्री को भेजा ये प्रस्ताव, जानें क्या है एक्ट
Gujarat PASA: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जल्द ही गुजरात का 'कानून' लागू होने वाला है। इसके लिए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना (VK Saxena) ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को प्रस्ताव भेजा है।;
Gujarat PASA: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Delhi) में जल्द ही गुजरात का 'कानून' लागू होने वाला है। इसके लिए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना (VK Saxena) ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को प्रस्ताव भेजा है। उन्होंने अपने प्रस्ताव में 'द गुजरात प्रिवेंशन ऑफ एंटी-सोशल एक्टिविटीज एक्ट 1985' (Gujarat PASA Act) को राष्ट्रीय राजधानी में विस्तारित करने की सिफारिश की है। इस कानून के तहत खतरनाक अपराधियों, अवैध शराब बेचने वालों, खतरनाक अपराधियों, अवैध शराब बेचने वालों और अन्य अपराधियों की गतिविधियों को रोकने के लिए उन्हें एहतियातन हिरासत में लेने का प्रावधान है।
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बता दें कि गुजरात का ये 'कानून' बहुत ही चर्चाओं में रहा है। गुजरात सरकार पर राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने इस कानून के दुरुपयोग करने के आरोप लगाए हैं। इस कानून के तहत दो साल पहले एक डॉक्टर को हिरासत में लिया गया था। उस समय भी ये कानून बहुत ही चर्चा में रहा था।
दरअसल, 27 जुलाई, 2021 को 106 दिन तक जेल में बंद रहने के बाद गुजरात हाई कोर्ट ने आदेश पर डॉक्टर मितेश ठक्कर को रिहा किया गया था। उन्होंने पुलिस ने कोरोना के मरीजों को दिए जाने वाला इंजेक्शन की बिक्री के संदेह में गिरफ्तार कर लिया था। अब अगर दिल्ली में भी ये कानून लागू हो जाता है, तो दिल्ली पुलिस की ताकत में इजाफा होगा।
इस कानून के तहत गुजरात में 2018 और 2019 में क्रमशः 2315 और 3308 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस कानून को लेकर गुजरात हाई कोर्ट ने असामाजिक गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम के तहत हिरासत आदेश पारित करने को लेकर नई गाइडलाइन जारी की थी, जिसमें अधिकारियों से केवल एक अपराध पर उचित सत्यापन और आधार के बिना इस कानून को लागू नहीं करने के लिए कहा गया था।