HC ने दिल्ली सरकार से पूछा- अभी तक स्पा को खोलने की मंजूरी क्यों नहीं दी गई?
हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा है कि आखिर स्पा में ऐसा क्या खास है जो दोबारा इसके संचालन की अनुमति नहीं दी जा रही है। क्योंकि दिल्ली में जिम, ब्यूटी पार्लर, सैलून, रेस्टोरेंट, पब एंड बार, दिल्ली मेट्रो, बसें व अन्य संस्थाओं को फिर से खोलने की अनुमति दी जा चुकी है।;
कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन में लगभग सभी संस्थाओं और सेक्ट्रारों को खोलने की अनुमति दी जा चुकी है। लेकिन स्पा को खोलने की अनुमति अभी तक दिल्ली सरकार ने दी है। जिसके कारण आज मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से सख्ती दिखाते हुये पूछा कि क्या कारण है कि दिल्ली में अभी तक स्पा खोलने की अनुमति नहीं दी गई है।
हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा है कि आखिर स्पा में ऐसा क्या खास है जो दोबारा इसके संचालन की अनुमति नहीं दी जा रही है। क्योंकि दिल्ली में जिम, ब्यूटी पार्लर, सैलून, रेस्टोरेंट, पब एंड बार, दिल्ली मेट्रो, बसें व अन्य संस्थाओं को फिर से खोलने की अनुमति दी जा चुकी है।
हाईकोर्ट ने पूछा कि जब केंद्र सरकार ने 18 नवंबर अपने आदेश में साफ कह दिया है कि स्पा को फिर खोला जाए तो दिल्ली सरकार ने अभी तक क्यों नहीं मंजूरी दी है। वहीं इसके जवाब में दिल्ली सरकार ने कहा कि कोरोना की 'तीसरी लहर' लगातार हालात बिगड़ रहे है। इसलिए स्पा को दोबारा से खोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
हाईकोर्ट केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ये निर्णय लेने को कहा
दिल्ली हाईकोर्ट ने महिला कर्मचारियों को मासिक धर्म के दौरान सवैतनिक अवकाश देने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र और आप सरकार से कहा कि इस याचिका को वह अभ्यावेदन की तरह मानें और व्यावहारिक निर्णय लें। पीठ ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से कहा कि वह इस अभ्यावेदन पर कानून, नियम-कायदों और इस तरह के मामलों में लागू होने वाली नीति के अनुरूप जल्द से जल्द ऐसा फैसला लें जो व्यावहारिक भी हो।