NGT ने DDA को दिया निर्देश- पानी के झील में गंद फैलाने वालों के खिलाफ करें सख्त कार्रवाई
एनजीटी ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को पूर्वी दिल्ली में कचरा जलाने और अशोधित सीवेज को एक झील में प्रवाहित किये जाने के आरोप वाली याचिका पर गौर कर कार्रवाई करने को कहा है।;
दिल्ली में बढते जल प्रदूषण को लेकर एनजीटी ने सख्ती दिखाई है। पूर्वी दिल्ली के एक पानी में झील में गंदगी फैलने को लेकर एनजीटी ने डीडीए का आदेश भी जारी किया है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को पूर्वी दिल्ली में कचरा जलाने और अशोधित सीवेज को एक झील में प्रवाहित किये जाने के आरोप वाली याचिका पर गौर कर कार्रवाई करने को कहा है।
याचिका के सुनवाई के दौरान कार्रवाई करने के आदेश
एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए के गोयल की अगुवाई वाली पीठ ने डीडीए के उपाध्यक्ष से मामले में तेजी से उचित कार्रवाई करने को कहा। डीडीए ने एक हफलनामा दाखिल कर कहा था कि संजय लेक पार्क में सभी नियमों का पालन किया जा रहा है और टाइल इस तरह लगाये जा रहे हैं कि पानी अंदर जा सके। डीडीए ने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए पार्क विकसित किया जा रहा है। पार्क में फुटपाथ, साइकल ट्रैक, बच्चों के खेलने के साधन आदि उपलब्ध कराये जा रहे हैं।
डीडीए ने एनजीटी को दी जानकारी
सिंचाई के उद्देश्य से पानी का टैंक और छिड़काव के उपकरण लगाये जा रहे हैं। हालांकि, कंक्रीट का कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। हालांकि याचिकाकर्ता आर पी सिंघल ने आरोप लगाया कि डीडीए ने कचरा जलाये जाने और गंदा पानी झील में तथा पार्क में जाने के गंभीर मुद्दे पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। इसके बाद एनजीटी ने निर्देश जारी किये।