Noida Coronavirus: नोएडा में कोरोना का कहर बरकरार, 30 अगस्त तक धारा 144 लागू, जारी रहेगी पाबंदियां
Noida Coronavirus: जुलाई और अगस्त में सावन, शिवरात्रि, बकरीद, स्वतंत्रता दिवस, मोहर्रम, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी जैसे बड़े त्योहारों को देखते हुए संक्रमण के प्रसार को रोकने और असामाजिक तत्वों द्वारा शांति भंग किए जाने की आशंका के चलते ये फैसला लिया गया। इस दौरान कंटेनमेंट जोन में आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सभी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी।;
Noida Coronavirus नोएडा में कोरोना का कहर बरकरार है। इस बीच, आने वाले त्योहारों (Festival) को देखते हुए कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए नोएडा प्रशासन (Noida Administration) ने जिले में 30 अगस्त तक धारा 144 लागू (Section 144) कर दी है। इस बारे में नोएडा पुलिस (Noida Police) ने जानकारी दी है कि जुलाई और अगस्त में सावन, शिवरात्रि, बकरीद, स्वतंत्रता दिवस, मोहर्रम, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी जैसे बड़े त्योहारों को देखते हुए संक्रमण के प्रसार को रोकने और असामाजिक तत्वों द्वारा शांति भंग किए जाने की आशंका के चलते ये फैसला लिया गया। इस दौरान कंटेनमेंट जोन में आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सभी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी।
मॉल, रेस्टोरेंट, होटल में 50 प्रतिशत ही लोग आ पाएंगे
मॉल, रेस्टोरेंट, होटल के अंदर हफ्ते में पांच दिन सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक क्षमता से 50 प्रतिशत ही लोगों को आने की अनुमति होगी। वहीं मिठाई और फास्ट फूड की दुकानों में खड़े होकर या बैठ कर खाने की अनुमति नहीं होगी, पैकिंग की सुविधा ही रहेगी। शादी समारोह में अधिकतम 50 से ज्यादा लोग नहीं जा सकेंगे। वहीं मेट्रो, बस और कैब 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही चल सकेगे। उन्होंने बताया कि ऑटो में चालक के साथ दो लोग, बैटरी वाले ई-रिक्शे में चालक सहित तीन लोग और चार पहिया वाहन में चार व्यक्ति से ज्यादा नहीं पाएंगे। पुलिस ने बताया कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य स्थानों, धर्म स्थलों में एक बार में एक स्थान पर 50 से ज्यादा भक्त नहीं जा सकेंगे।
इन पर लगी रहेगी पाबंदियां
किसी प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक उत्सव से संबंधित गतिविधियां तथा अन्य सभाएं बिना पूर्व अनुमति के नहीं होंगी। स्कूल, कॉलेज तथा शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य के लिए नहीं खोले जा सकेंगे। शादी-बारात में किसी भी व्यक्ति द्वारा हर्ष फायरिंग नहीं की जाएगी, कोई भी व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के अनशन, धरना प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के किसी प्रकार का जुलूस नहीं निकाल सकेगा और ना ही चक्का जाम कर सकेगा। उन्होंने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 188 के तहत सख़्त कार्रवाई की जाएगी।