प्रियंका गांधी, मिलिंद देवड़ा और राणा कपूर के खिलाफ जांच की मांग वाली याचिका खारिज
न्यायमूर्ति विभु बाखरू ने एक गैर सरकारी संगठन की तरफ से दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया कि वाद्रा ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की एक पेंटिंग कपूर को दो करोड़ रुपये में बेची, जबकि यह कांग्रेस पार्टी की संपत्ति थी।;
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को एक याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया। जिसमें कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाद्रा, मिलिंद देवड़ा और यस बैंक के सह-संस्थापक राणा कपूर के खिलाफ ठगी एवं धोखाधड़ी के लिए सीबीआई और ईडी से जांच कराने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है। न्यायमूर्ति विभु बाखरू ने एक गैर सरकारी संगठन की तरफ से दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया कि वाद्रा ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की एक पेंटिंग कपूर को दो करोड़ रुपये में बेची, जबकि यह कांग्रेस पार्टी की संपत्ति थी।
याचिका में आरोप लगाया गया कि देवड़ा ने पेंटिंग खरीदने के लिए कपूर पर दबाव बनाया था, जो एक धोखाधड़ी के एक अन्य मामले में जेल में बंद हैं। न्यायाधीश ने कहा कि यह अदालत रिट याचिका पर सुनवाई उचित नहीं समझती। यह सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट वीडियाे कान्फ्रेंस के जरिये कर रहा था।
कार्रवाई के लिए जांच एजेंसियों को निर्देश देने के लिए याचिका के संबंध में हाईकोर्ट ने कहा कि यस बैंक घोटाले के सिलसिले में कपूर के खिलाफ जिस निचली अदालत में प्राथमिकी लंबित है, उसी को जांच का निर्देश देने का अधिकार है और एनजीओ को निचली अदालत से संपर्क करना चाहिए। इसने कहा कि जहां तक वाद्रा और देवड़ा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की याचिका का सवाल है तो एनजीओ के पास विकल्प है कि वह निचली अदालत में सीआरपीसी की तहत शिकायत दर्ज कराए।
लगाया था आरोप
याचिका में आरोप लगाया गया कि देवड़ा ने पेंटिंग खरीदने के लिए कपूर पर दबाव बनाया था, जो एक धोखाधड़ी के एक अन्य मामले में जेल में बंद हैं। न्यायाधीश ने कहा कि यह अदालत रिट याचिका पर सुनवाई उचित नहीं समझती। यह सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट वीडियाे कान्फ्रेंस के जरिये कर रहा था।