'AAP' नेता अमित शाह और उपराज्यपाल के घर के बाहर नहीं कर सकते प्रदर्शन, दिल्ली पुलिस ने बताई ये वजह
दिल्ली पुलिस ने दोनों आप नेताओं को अनुमति देने से इनकार करने का एक और कारण मध्य दिल्ली के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत जारी निषेधाज्ञा बताया। मध्य दिल्ली में शाह और उपराज्यपाल के आवास हैं।;
दिल्ली सरकार और पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि आप विधायक राघव चड्ढा और आतिशी मार्लेना को गृह मंत्री अमित शाह और उपराज्यपाल अनिल बैजल के आवासों के बाहर प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने राजनीतिक सभाओं पर 31 जनवरी तक के लिए रोक लगा दी है। दिल्ली पुलिस ने दोनों आप नेताओं को अनुमति देने से इनकार करने का एक और कारण मध्य दिल्ली के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत जारी निषेधाज्ञा बताया। मध्य दिल्ली में शाह और उपराज्यपाल के आवास हैं।
'आप' नेताओं ने हाईकोर्ट में डाली थी याचिका
शाह और बैजल के आवासों के बाहर प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दिये जाने को चुनौती देने वाली आप विधायकों चड्ढा तथा मार्लेना की याचिका के जवाब में दायर हलफनामे में पुलिस ने ये जवाब दिये है। मामले को न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह के समक्ष बृहस्पतिवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। पुलिस के वकील ने इसे स्थगित करने की मांग की, क्योंकि सुनवाई डिजिटल माध्यम के बजाए अदालत में होनी थी।
दिल्ली में केवल दो स्थानों जंतर-मंतर और रामलीला मैदान पर ही कर सकते है प्रदर्शन
पुलिस ने हलफनामे में यह भी लिखा है कि दिल्ली में केवल दो स्थानों जंतर-मंतर और रामलीला मैदान पर ही प्रदर्शन हो सकते हैं, जो कि प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थल हैं। पुलिस ने कहा कि पिछले साल सितंबर में जारी डीडीएमए की अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में राजनीतिक सभाओं की अनुमति नहीं है। पुलिस ने पिछले साल 18 दिसंबर को अदालत से कहा था कि कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर शहर में बड़ी संख्या में लोगों के जमा होने पर रोक के डीडीएमए के आदेशों के आधार पर दोनों आप विधायकों को प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था।