Manish Sisodia की फिर बढ़ी न्यायिक हिरासत, कहा- नहीं रुकने देंगे विकास

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को शराब घोटाला मामले (Delhi Liquor Policy scam) में आप नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की न्यायिक हिरासत 23 मई तक बढ़ा दी।;

Update: 2023-05-08 10:51 GMT

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को शराब घोटाला मामले (Delhi Liquor Policy scam) में आप नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की न्यायिक हिरासत 23 मई तक बढ़ा दी। इस दौरान मनीष सिसोदिया ने कहा कि हम पटपड़गंज क्षेत्र में विकास कार्य रुकने नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी (BJP) चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन कोई भी काम नहीं रुकेगा। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सिसोदिया की हिरासत खत्म होने पर राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था, जिसके बाद कोर्ट ने सिसोदिया की हिरासत को बढ़ा दिया है। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering Case) मामले में दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं।

ईडी ने 2100 पेजों की सप्लीमेंट चार्जशीट दायर की थी

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 4 मई को दिल्ली आबकारी नीति मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया था। यह लगभग 2100 से ज्यादा पेजों का था। यह आरोप पत्र तकरीबन 60 दिनों की समय सीमा के भीतर ही दायर किया गया है।

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दिल्ली की मंत्री आतिशी ने केस को झूठी कहानी बताया

दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता आतिशी (Atishi) ने रविवार को कहा था कि भाजपा नेताओं को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को बदनाम करने और झूठ बोलने के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। वहीं, उन्होंने आरोप लगाया कि झूठे बयान देने के लिए लोगों पर दबाव डाला गया था। साथ ही आगे आरोप लगाया कि ईडी ने पहले 100 करोड़ रुपये का चार्जशीट में उल्लेख किया था, लेकिन बाद में चार्जशीट में राशि को 30 करोड़ रुपये बताया।

ईडी (ED) की कहानी 100 करोड़ रुपये से शुरू हुई, लेकिन फिर खुद ही 30 करोड़ रुपये पर आ गई, क्योंकि एजेंसी ने अपनी चार्जशीट में 30 करोड़ रुपये का उल्लेख किया है। यह भी आरोप लगाया गया था कि राजेश जोशी नाम के एक व्यक्ति ने इन 30 करोड़ रुपये की रिश्वत ली थी। अदालत ने यह भी कहा है कि इस तथ्य को साबित करने या इसकी पुष्टि करने के लिए ईडी के द्वारा कोई सटीक सबूत पेश नहीं किया गया है।

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