Sunanda Pushkar Death Case: शशि थरूर को फिर कोर्ट से मिली राहत, 18 अगस्त को अगली सुनवाई
Sunanda Pushkar Case: पाहवा ने मामले में थरूर को आरोपमुक्त करने की अपील करते हुए कहा कि उनके खिलाफ कई धाराओं में अपराध साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। थरूर पर दिल्ली पुलिस द्वारा आरोप लगाए गए थे, लेकिन इस मामले में उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था। उन्हें 5 जुलाई 2018 को जमानत दे दी गई थी।;
Sunanda Pushkar Case कांग्रेस नेता शशि थरूर (Shashi Tharoor) की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत से संबंधित मामले में दिल्ली की अदालत (Delhi Court) ने मंगलवार को थरूर के खिलाफ मुकदमा चलाने या न चलाने पर आदेश को तीन हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया। आपको बता दें कि पुष्कर 17 जनवरी 2014 की रात दिल्ली के एक लग्जरी होटल के कमरे में मृत पाई गई थीं। पुष्कर और थरूर होटल में ठहरे हुए थे, क्योंकि उस समय थरूर के आधिकारिक बंगले का नवीनीकरण किया जा रहा था। वहीं आज कोर्ट के जज थरूर के खिलाफ आरोप तय करने पर आदेश सुनाने वाली थीं। उन्होंने अभियोजन पक्ष को कुछ दस्तावेज दाखिल करने की अनुमति देते हुए मामले की सुनवाई को 18 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया।
दस्तावेजों में लिखित टिप्पणियों के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के विभिन्न निर्णयों के साथ-साथ लिखित दलीलें शामिल हैं। पाहवा ने मामले में थरूर को आरोप मुक्त करने की अपील करते हुए कहा कि उनके खिलाफ कई धाराओं में अपराध साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। थरूर पर दिल्ली पुलिस द्वारा आरोप लगाए गए थे, लेकिन इस मामले में उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था। उन्हें 2018 में जमानत दे दी गई थी।
इससे पहले, अदालत ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए मामले की सुनवाई को मंगलवार के लिए स्थगित कर दिया था। अदालत ने दिल्ली पुलिस के साथ-साथ थरूर के वकील की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। दलीलों के दौरान, एक तरफ पुलिस ने 306 (आत्महत्या के लिए उकसाने) सहित विभिन्न आरोप तय करने की मांग की थी, तो दूसरी ओर थरूर की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने अदालत को बताया था कि एसआईटी द्वारा की गई जांच में थरूर को पूरी तरह आरोपमुक्त पाया गया था।