Ritu Maheshwari: तेज तर्रार IAS ऋतु माहेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, HC के गैर जमानती वारंट पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगाते हुए नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ऋतु माहेश्वरी को बडी राहत दी है।;
सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगाते हुए नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ऋतु माहेश्वरी (Noida Authority CEO Ritu Maheshwari) को बडी राहत दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रितु माहेश्वरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। जिस पर सुनवाई के दौरान Supreme court ने आवमानना मामले में अंतरिम रोक लगा दी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 11 मई को सुनवाई करेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान ऋतु महेश्वरी को कड़ी फटकार लगाई थी। ऋतु महेश्वरी के वकील ने मामले की जल्द सुनवाई की मांग करते हुए अंतरिम राहत की मांग की थी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि आप IAS अधिकारी हैं, नियमों का पता होता है। CJI एनवी रमना ने कहा कि दूसरे दिन अधिकारी गंभीर मामलों में भी आदेश के लिए कोर्ट आ जाते हैं। अधिकारी रोजाना इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के आदेशों का उल्लंघन करते है। पूछा कि एक अधिकारी कोर्ट(Court) जाता है यह क्या है? साथ ही कहा कि वो अदालत के आदेशों का सम्मान नहीं करते।
नोएडा अथॉरिटी(Noida Authority) की सीईओ ऋतु माहेश्वरी के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पांच मई को आदेश जारी किया कि पुलिस अभिरक्षा में 13 मई को अदालत में पेश किया जाए। इस आदेश के खिलाफ नोएडा अथॉरिटी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट(Supreme court) अपील की गई थी।
इस मामले में गिरफ्तारी का आदेश
नोएडा अथॉरिटी ने सेक्टर-82 में 30 नवंबर 1989 और 16 जून 1990 तक 'अर्जेंसी क्लॉज' ('Urgency Clause') लगाकर जमीन अधिग्रहण (Land Acquisition) की थी। अधिग्रहण के खिलाफ एक जमीन की मालकिन मनोरमा कुच्छल ने कोर्ट में 1990 में दायर याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने दिसंबर 2016 को अपना फैसला सुनाया। जिसमें हाईकोर्ट ने 'अर्जेंसी क्लॉज' के तहत अधिग्रहण को रद्द(Canceld) कर दिया। साथ ही सर्किल रेट (Circle Rate) से दोगुनी दरों पर मुआवजा देने का भी कोर्ट ने आदेश दिया था। हाईकोर्ट (High Court) के फैसले के खिलाफ नोएडा अथॉरिटी (Noida Authority) सुप्रीम कोर्ट चली गई। वहां भी अथॉरिटी मुकदमा हार गई। अवमानना याचिका (Contempt Petition)पर सुनवाई करते हुए 27 अप्रैल 2022 को कोर्ट ने आदेश पारित किया था।
https://www.haribhoomi.com/local/delhi-ncr/after-the-high-court-even-the-supreme-court-has-not-given-relief-to-the-ceo-of-noida-authority-424862