मानहानि केस में SC से मनीष सिसोदिया को झटका, असम के CM हिमंत बिस्वा ने किया था मुकदमा
सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा की तरफ से मनीष सिसोदिया के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसे रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है।;
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को बड़ा झटका लगा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा की तरफ से मनीष सिसोदिया के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसे रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान एक सरकार लोगों की मदद करने का काम कर रही थी, लेकिन आप उसकी मदद करने की बजाय आरोप लगाना जरूरी समझ रहे थे। कोर्ट में सुनवाई के दौरान उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि मैंने कभी भी असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा को भ्रष्ट नहीं कहा, मैंने सिर्फ पीपीई किट की खरीद पर सवाल उठाए थे।
सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए मनीष सिसोदिया की याचिका को खारिज कर दिया है। वहीं, गुवाहाटी हाई कोर्ट भी इससे पहले सिसोदिया पर दर्ज मानहानि का मुकदमा रद्द करने के मना चुका है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के वकील बताया था कि सीएम हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी भुइयां सरमा ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ सौ करोड़ रुपये की मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया था। यह मामला 21 जून को कामरूप मेट्रोपॉलिटन जिले के सिविल जज की अदालत दर्ज किया गया था। गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले को ही सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
बता दें, प्रेस वार्ता के दौरान उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा पर महंगी पीपीई किट खरीदने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के समय सीएम हिमंत ने अपनी पत्नी की फर्म से ज्यादा कीमत पर पीपीई किट खरीदी थी। जिसमें सीएम की पत्नी भुइयां सरमा ने सिसोदिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।