तजिंदर बग्गा को हाईकोर्ट से राहत, 10 मई तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक
तजिंदर पाल सिंह बग्गा शनिवार देर रात अपने गिरफ्तारी वारंट (Arrest Warrant) के खिलाफ पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab-Haryana High Court) पहुंचे। इसके बाद हाईकोर्ट ने तजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी पर 10 मई तक रोक लगा दी है।;
मोहाली की एक अदालत ने भाजपा युवा मोर्चा (BJP Yuva Morcha) के नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा (Tajinder Pal Singh Bagga) के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इसी बीच बग्गा शनिवार देर रात अपने गिरफ्तारी वारंट (Arrest Warrant) के खिलाफ पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab-Haryana High Court) पहुंचे। इसके बाद हाईकोर्ट ने तजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी पर 10 मई तक रोक लगा दी है।
दरअसल, बीजेपी नेता ने इस मामले में जल्द सुनवाई की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद आधी रात गिरफ्तारी वारंट के खिलाफ सुनवाई शुरू हुई। यह सुनवाई जस्टिस अनूप चितकारा (Justice Anoop Chitkara) के घर पर हुई। बग्गा के वकील चेतन मित्तल ने बताया कि सुनवाई करीब 45 मिनट तक चली। बग्गा की याचिका पर अदालत 10 मई को सुनवाई करेगी।
बता दें इससे पहले मोहाली कोर्ट (Mohali Court) के न्यायिक दंडाधिकारी रावतेश इंद्रजीत (Judicial Magistrate Ravesh Inderjit) की अदालत ने बग्गा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। मोहाली कोर्ट ने पंजाब पुलिस (Punjab Police) की साइबर क्राइम ब्रांच को बग्गा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था। वही बग्गा को गिरफ्तारी से राहत मिलने पर उनके पिता प्रीतपाल सिंह बग्गा (Preetpal Singh Bagga) ने खुशी जताई है।
प्रीतपाल ने कहा कि वे (पंजाब सरकार) तजिंदर को किसी न किसी मामले में फंसाना चाहते हैं। अभी और एफआईआर हो सकती हैं, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। यह लड़ाई लंबी चलेगी। बग्गा की रिहाई पर बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या (Tejashwi Surya) ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि कानून के शासन की एक और जीत हुई है।