Wrestlers Protest: बृजभूषण मामले में DCW का दिल्ली पुलिस को नोटिस

Wrestlers Protest: दिल्ली महिला आयोग (DCW) की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल (Swati Maliwal) ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह (Brij Bhushan Singh) को गिरफ्तार करने में विफल रहने पर दिल्ली पुलिस (Delhi Police) को समन जारी किया है।;

Update: 2023-05-09 15:57 GMT

Wrestlers Protest: दिल्ली महिला आयोग (DCW) की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल (Swati Maliwal) ने भारतीय कुश्ती महासंघ (Wrestling Federation of India) के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह (Brij Bhushan Singh) द्वारा कथित तौर पर महिला पहलवानों (Female Wrestler) के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करने में विफल रहने पर दिल्ली पुलिस (Delhi Police) अधिकारियों को समन जारी किया है।

उन्होंने बताया कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह द्वारा महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न के संबंध में दिल्ली महिला आयोग को एक शिकायत प्राप्त हुई। शिकायतकर्ता ने आयोग को बताया कि एक नाबालिग सहित कई महिला पहलवानों ने आरोप लगाया है कि आरोपी व्यक्ति भारतीय कुश्ती महासंघ में अपने कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न के अपराध में शामिल रहा है। इस संबंध में उनके द्वारा थाना कनॉट प्लेस में 21 अप्रैल 2023 को एक शिकायत दी गई थी। मगर दिल्ली पुलिस ने 28 अप्रैल 2023 तक एफआईआर दर्ज नहीं की थी।

12 मई 2023 को आयोग के समक्ष पेश होने के दिए आदेश

इस संबंध में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने नई दिल्ली जिले के पुलिस उपायुक्त को समन जारी कर मामले में स्पष्टीकरण मांगा है। आयोग ने इस मामले में की गई गिरफ्तारियों का ब्योरा मांगा है और आरोपी व्यक्तियों की गिरफ्तारी नहीं होने का कारण पूछा है। इसके अलावा, आयोग ने 164 सीआरपीसी के तहत पीड़िताओं के बयान दर्ज करने में विफल रहने के कारणों के साथ-साथ बयान दर्ज करने में विफल रहने वाले संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का विवरण भी मांगा है। आयोग ने पुलिस उपायुक्त को कार्रवाई रिपोर्ट के साथ 12 मई 2023 को आयोग के समक्ष पेश होने को कहा है।

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10 दिन बीत जाने के बाद भी बयान दर्ज कराने में रही विफल पुलिस

दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस मामले में आज तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। इसके अलावा, दिल्ली पुलिस प्राथमिकी दर्ज होने के 10 दिन बीत जाने के बाद भी 164 सीआपीसी के तहत लड़कियों के बयान दर्ज करने में विफल रही है। यह बहुत गंभीर है। आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए और 164 सीआरपीसी के तहत पीड़िताओं के बयान दर्ज किया जाना चाहिए। साथ ही बयान दर्ज करने में विफल रहने वाले संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।

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