पंजाब में 72 घंटे से कम अवधि के लिए आने वाले लोगों को घर में होम आइसोलेशन की जरूरत नहीं
पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने मंगलवार को कहा कि 72 घंटे से कम समय के लिए राज्य आने वाले लोगों को अनिवार्य 14 दिन तक घर में पृथकवास रहने के नियम से रियायत दी जाएगी।;
चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने मंगलवार को कहा कि 72 घंटे से कम समय के लिए राज्य आने वाले लोगों को अनिवार्य 14 दिन तक घर में पृथकवास रहने के नियम से रियायत दी जाएगी। सिंह ने कहा कि यह निर्णय परीक्षा देने के लिए राज्य लौटने वाले विद्यार्थियों या कारोबारी यात्रा करने वालों के मद्देनजर लिए गया है। यह छूट उन लोगों के जो राज्य में आगमन के बाद से यहां 72 घंटे से कम रूकते हैं। सिंह ने एक बयान में कहा कि इस तरह के यात्रियों को 14 दिन तक घर में पृथकवास से बाहर रखा गया है। पंजाब के भीतर यात्रा करने वाले अन्य लोगों के लिए 14 दिन के पृथकवास कर नियम जारी रहेगा। रियायत लेने वाले यात्रियों को हालांकि इस संबंध में सीमा जांच चौकी पर कोवा ऐप पर उपलब्ध मानक प्रारूप के तहत जानकारी देनी होगी। व्यक्ति को अपने फोन में यह ऐप डाउनलोड करना होगा। इन यात्रियों को यह सुनिश्चि करना होगा कि उनकी पूरी यात्रा के दौरान यह ऐप उनके फोन पर सक्रिय रहे।
यदि रियायत प्राप्त लोग पंजाब से जाने के एक सप्ताह के भीतर कोविड-19 से संक्रमित पाए जाते हैं तो उन्हें तत्काल पंजाब सरकार से 104 नंबर पर संपर्क करना होगा और संपर्क का पता लगाने में सहायता देना होगा।