मध्यप्रदेश विधानसभा में ओबीसी को 27% आरक्षण विधेयक पारित

मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 प्रतिशत आरक्षण देने वाला विधेयक विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है। इसके पहले विधेयक पर चर्चाकरते हुए सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ गोविंद सिंह ने कहा कि ओबीसी के लिए आरक्षण बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया गया है।;

Update: 2019-07-23 10:29 GMT

भोपाल। मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 प्रतिशत आरक्षण देने वाला विधेयक विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है। इसके पहले विधेयक पर चर्चाकरते हुए सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ गोविंद सिंह ने कहा कि ओबीसी के लिए आरक्षण बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया गया है। उन्होंनें स्वीकार किया कि अब विभिन्न जातियों के लिए आरक्षण का प्रतिशत बढ़कर लगभग 70 प्रतिशत हो गया है।

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