सुप्रीम कोर्ट ने दोनों दोषियों की क्यूरेटिव याचिका की खारिज, फांसी का रास्ता साफ
सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की एक पीठ 16 दिसंबर के गैंगरेप मामले में चार में से दो मौत की सजा के दोषियों की क्यूरेटिव याचिका को खारिज कर दिया है।;
सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की एक पीठ 16 दिसंबर के गैंगरेप मामले में चार में से दो मौत की सजा के दोषियों की क्यूरेटिव याचिका को खारिज कर दिया है। लेकिन अभी भी इनके पास राष्ट्रपति के पास अपील करने का अधिकार है।
पटियाला हाउस कोर्ट ने 22 जनवरी को तिहाड़ जेल में सभी चार दोषियों को फांसी की सजा देने का आदेश दिया था।