SC कोर्ट ने खारिज की ईवीएम-वीवीपैट मिलान याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने आज 21 दलों द्वारा वीवीपैट मामले में दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि हमें इस मामले पर कोई दखल नहीं देना, साथ ही कोर्ट ने कहा कि एक मामले को कितनी बार सुना जाए। बता दें कि टीडीपी और कांग्रेस सहित 21 विपक्षी दलों द्वारा दायर याचिका में मांग की गई थी कि चुनाव आयोग 50 फीसदी वीवीपैट पर्चियों के ईवीएम से मिलान का आदेश दे। पर कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया।;
सुप्रीम कोर्ट ने आज 21 दलों द्वारा वीवीपैट मामले में दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि हमें इस मामले पर कोई दखल नहीं देना, साथ ही कोर्ट ने कहा कि एक मामले को कितनी बार सुना जाए।
बता दें कि टीडीपी और कांग्रेस सहित 21 विपक्षी दलों द्वारा दायर याचिका में मांग की गई थी कि चुनाव आयोग 50 फीसदी वीवीपैट पर्चियों के ईवीएम से मिलान का आदेश दे। पर कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया।
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