Adipurush फिल्म मेकर्स की बढ़ी मुश्किलें, तत्काल सुनवाई से Supreme Court ने किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) के आदेश के खिलाफ तत्काल याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है।;
Adipurush row: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) के उस आदेश के खिलाफ तत्काल याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें 27 जुलाई को कोर्ट के समक्ष 'आदिपुरुष' (Adipurush) के मेकर्स की व्यक्तिगत उपस्थिति (personal presence) की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में 13 जुलाई को सुनवाई करेगा।
कोर्ट ने दिया है पेश होने का आदेश
कोर्ट ने 'आदिपुरुष' फिल्म के निर्देशक ओम राउत, निर्माता भूषण कुमार और संवाद लेखक मनोज मुंतशिर को 27 जुलाई को पेश होने का आदेश दिया था। इसके अलावा कोर्ट ने केंद्र सरकार से फिल्म से जुड़े विवादों को देखने के लिए पांच सदस्यीय समिति बनाने को भी कहा था। कोर्ट ने सेंसर बोर्ड को भी फटकार लगाते हुए पूछा था कि वे आने वाली पीढ़ियों (future generations) को क्या सिखाना चाहते हैं। याचिका में कहा गया था 'आदिपुरुष' फिल्म में 'रावण' और भगवान हनुमान के किरदार 'भारतीय सभ्यता से पूरी तरह से अलग' थे। इसके अलावा संवादों पर भी आपत्ति जताई और उन्हें 'हास्यास्पद (ridiculous), 'निम्न मानक (low standard) ' और 'घटिया' (cheap) करार दिया।
फिल्म के लेखक ने मांगी देश की जनता से माफी
बता दें कि 'आदिपुरुष' (Adipurush) फिल्म के संवाद लेखक मनोज मुंतशिर शुक्ला ने हाल ही में सोशल मीडिया के जरिए देश की जनता से माफी मांगी है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम और ट्वीटर अकाउंट पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा था कि वे स्वीकार करते हैं कि 'आदिपुरुष' से लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। इसके लिए वह हाथ जोड़कर बिना किसी शर्त के माफी मांगते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि भगवान बजरंगबली का आशीर्वाद हम सब पर बना रहें।
फिल्म के तीसरे हफ्ते के बाद मांगी माफी
हालांकि संवाद लेखक मनोज मुंतशिर ने यह माफी 'आदिपुरुष' के थिएटर में रिलीज होने और दुनिया भर में 450 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई करने के तीन सप्ताह बाद मांगी। हालांकि शुरुआत में फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई।
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