जावेद अख्तर मानहानि केस में अगर कोर्ट नहीं पहुंचीं कंगना रनौत तो हो सकती है गिरफ्तारी, पढ़िए पूरी खबर

एक ओर जहां बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की झोली में ढेर सारी फिल्में हैं। वहीं दूसरी ओर एक्ट्रेस मुश्किलों से भी घिरी हुईं हैं। इस समय एक्ट्रेस पर मुंबई की अदालत में कई सारे मुरदमें चल रहे हैं। आज मंगलवार को भी मुंबई की एक अदालत में कंगना के खिलाफ जावेद अख्तर मानहानि केस में सुनवाई चल रही थी। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि अगर एक्ट्रेस केस की अगली तारीख यानी की 20 सितंबर को कोर्ट में उपस्थित नहीं होती हैं तो उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया जाएगा।;

Update: 2021-09-14 13:21 GMT

एक ओर जहां बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की झोली में ढेर सारी फिल्में हैं वहीं दूसरी ओर एक्ट्रेस मुश्किलों से भी घिरी हुईं हैं। इस समय एक्ट्रेस पर मुंबई की अदालत में कई सारे मुरदमें चल रहे हैं। आज मंगलवार को भी मुंबई की एक अदालत में कंगना के खिलाफ जावेद अख्तर मानहानि केस (Javed Akhtar Defamation Case) पर सुनवाई चल रही थी। एक्ट्रेस के वकील रिजवान सिद्दीकी ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिसमें वकील ने अदालत से एक्ट्रेस के लिए व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की मांग की है। जिस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि अगर एक्ट्रेस केस की अगली तारीख यानी की 20 सितंबर को कोर्ट में उपस्थित नहीं होती हैं तो उनके खिलाफ अरेस्ट वॉरेंट जारी कर दिया जाएगा।

मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान कंगना के वकील ने कोर्ट में एक मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया और कहा कि एक्ट्रेस अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए यात्रा कर रही थी और उनमें कोविड-19 के लक्षण पैदा हो गए हैं। जिस पर जावेद अख्तर (Javed Akhtar) के वकील जय भारद्वाज ने कहा कि यह मामले की कार्यवाही में देरी करने के लिए एक सुनियोजित रणनीति है। लेखक की वकील ने आगे कहा कि इस साल फरवरी में एक्ट्रेस को समन जारी किए जाने के बाद से ही कंगना ने किसी न किसी कारण से अदालत के सामने पेश होने से इनकार करती आ रही हैं।

अदालत ने कंगना को सुनवाई की अगली तारीख 20 सितंबर को पेश होने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते मानहानि के मामले को रद्द करने के कंगना की अर्जी को बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। कंगना ने अपने वकील रिजवान सिद्दीकी के माध्यम से इस साल की शुरुआत में मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा शुरू की गई मानहानि की कार्यवाही को यह कहते हुए चुनौती दी थी कि अदालत मामले में अपना दिमाग लगाने में विफल रही है।

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