Mumbai Cruise Drugs Case: आर्यन खान की गिरफ्तारी पर उठ रहे सवालों के बीच NCB ने दी सफाई

बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को 2 अक्टूबर की रात को एनसीबी ने मुंबई से गोवा जा रहे एक क्रूज पर हो रही रेव पार्टी के दौरान हिरासत में लिया था। आर्यन की गिरफ्तारी के बाद से ही पूरे बॉलीवुड ने इस केस में एनसीबी की छापेमारी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया था, लेकिन अब एनसीबी ने इस केस में अपना पक्ष सामने रखते हुए एक मीडिया से बातचीत की है।;

Update: 2021-10-09 09:06 GMT

बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) को आज से एक हफ्ते पहले यानी की 2 अक्टूबर की रात को एनसीबी (NCB) ने मुंबई से गोवा जा रहे एक क्रूज पर हो रही रेव पार्टी के दौरान हिरासत में लिया था। शुक्रवार को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने एक बार फिर आर्यन की जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया। आर्यन की गिरफ्तारी के बाद से ही पूरे बॉलीवुड ने इस केस में एनसीबी की छापेमारी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया था, लेकिन अब एनसीबी ने इस केस में अपना पक्ष सामने रखते हुए एक मीडिया से बातचीत की है।

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (Narcotics Control Bureau) के एक ऑफिशियल ने इस बारें में मीडिया से बातचीत की है। आर्यन को जमानत न मिलने और केस में हुई अन्य प्रोग्रेस पर बात करते हुए कहा एनसीबी के एक ऑफिशियल ने कहा, "यह हमारे लिए एक बड़ी जीत है, खासकर जब कुछ तत्व हमें बदनाम कर रहे थे और एक निर्दोष को गिरफ्तार करने के लिए विभाग को दोषी ठहरा रहे थे। अदालत ने हमारे केस में मेरिट पाई है। अगर मामले में बाद में जमानत भी मिलती है, तो भी हमने अपनी बात साबित कर दी है।" अपनी बात पर जोर देते हुए ऑफिशियल ने कहा, "जब एडीशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन कोर्ट किसी भी जमानत को खारिज करती है, तो इसका मतलब है कि उसने हमारे मामले में मेरिट देखी है। इसी वजह से उन्होंने सभी आरोपियों की जमानत खारिज कर दी है। यह निश्चित रूप से हमारी आलोचना करने वालों का मुंह बंद कर देगा।"

आपको बता दें कि एनसीबी ने आर्यन खान के साथ 7 अन्य लोगों को क्रूज पर हो रही रेव पार्टी (Mumbai Cruise Rave Party) में छापेमारी के दौरान हिरासत में लिया था। इसके बाद से पूरा बॉलीवुड आर्यन को बेगुनाह और केस में राजनीतिक एंगल जोड़ रहा है। लगभग सारे एक्टर्स आर्यन को सपोर्ट करते हुए कुछ न कुछ बोल रहे हैं। वहीं आर्यन के वकील ने कोर्ट में दलील दी थी कि उनके क्लाइंट ने इस रेव पार्टी में किसी भी तरह का नशा न किया और न ही उसके पास इससे जुड़ी अवैध सामग्री पाई गई थी। वहीं एनसीबी की ओर से पैरवी कर रहे है एडीशनल सॉलिसिटर जनरल (Additional Solicitor General) अनिल सी सिंह ने कोर्ट में हिरासत में लिए गए लोगों के पास से अवैध ड्रग्स पाए जाने की बात कही थी। इसके बाद एएसजी (ASG) ने ये भी कहा कि कोर्ट ने एनसीबी के दावों को स्वीकार किया और मामले में आगे के लिंक की पुष्टि करने के लिए जांच एजेंसी की आवश्यकता को भी स्वीकार किया। 

Tags:    

Similar News