Haryana : Anil Vij ने खरखौदा शराब मामले में दिया यह आदेश

हरियाणा के स्वास्थ्य एवं गृहमंत्री अनिल विज (Health Minister Anil Vij) ने खरखौदा शराब मामले की जांच के लिए अब स्पेशल आदेश जारी कर एसआईटी (SIT) का गठन कर दिया है। उन्होंने कहा शराब कांड में शामिल किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।;

Update: 2020-05-06 11:05 GMT

हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज (Anil Vij ) ने साफ कर दिया है कि खरखौदा-सोनीपत ( Sonipat ) में दो गाेदाम पास पास बनाए गए थे। खास बात यह है कि दोनों ही गोदाम एक दूसरे से जुड़े हुए भी थे। थाने से शराब की चोरी औऱ पूरे मामले की जांच के लिए अब स्पेशल आदेश जारी कर एसआईटी (SIT) गठन कर दिया गया है। विज ने बताया कि सोनीपत शराब कांड में शामिल किसी भी अधिकारी,पुलिस कर्मचारी व आबकारी विभाग की ओऱ से शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा।

खरखौदा में शराब व आबकारी विभाग (Liquor and Excise Department) के एक साथ गोदामों, इनके आपस में इंटरकनेक्ट होने व पुलिस कर्मियों आबकारी के लोगों के शामिल होने संबंधी मामले में अब जांच का काम एसआईटी करेगी। जिसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। विज ने बताया कि दो गोदामों में एक एक्साइज का दूसरा गोदाम प्राइवेट पार्टी का है। पहले से ही योजना के अनुसार दो गोदाम इंटरकनेक्ट, एक में पुलिस आबकारी चोरी दोनों मामलों में जांच करेगी। एसआईटी गठन में एक पुलिस अफसर व दूसरे आबकारी विभाग के एक अधिकारी को शामिल किया गया है।

छह फीट की दूरी मेनटेन नहीं की, तो होंगे केस दर्ज

प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने साफ कर दिया है कि राज्य में शऱाब के ठेके खोलने की इजाजत दी गई है। इन ठेके के ठेकेदारों को सोशल डिस्टेंस हर सूरत में मेनटेन करानी होगी। विज ने साफ कर दिया है कि छह फीट की दूरी अगर नहीं बनाकर रखी गई, तो केस दर्ज कर दिया जाएगा। इसलिए ठेकेदार इस बात का खास ध्यान रखें किसी तरह से सोशल डिस्टेसिंग का उल्लंघन नहीं हो।    

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