हरियाणाः विस चुनाव से पहले एन्हांसमेंट प्रभावित डेढ़ लाख आवंटियों को बड़ी राहत
हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले एन्हांसमेंट प्रभावित डेढ़ लाख आवंटियों को बड़ी राहत दी है। ये आवंटी लंबे समय से एन्हांसमेंट खत्म करने को लेकर आंदोलित थे। सरकार ने इस मामले को लेकर गठित तीन जजों की समिति की रिपोर्ट को लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने समिति की रिपोर्ट लागू करने का पत्र जारी कर दिया है।;
हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले एन्हांसमेंट प्रभावित डेढ़ लाख आवंटियों को बड़ी राहत दी है। ये आवंटी लंबे समय से एन्हांसमेंट खत्म करने को लेकर आंदोलित थे। सरकार ने इस मामले को लेकर गठित तीन जजों की समिति की रिपोर्ट को लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने समिति की रिपोर्ट लागू करने का पत्र जारी कर दिया है।
सरकार के इस कदम से अब 18 जिलों के करीब डेढ़ लाख आवंटियों को इसका लाभ मिलेगा। बता दें कि बीते डेढ साल से हरियाणा स्टेट सेक्टर्स हुडा कंफेडरेशन प्रभावित आवंटियों की लड़ाई लड़ रही थी। एन्हांसमेंट रिकैल्कुलेशन और रिपोर्ट लागू करने के लिए दस नियम तय किए गए हैं।
हरियाणा स्टेट सेक्टर्स हुडा कंफेडरेशन के राज्य संयोजक यशपाल मलिक ने मांगे पूरी होने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का आभार जताया है। मलिक ने दस दिनों के भीतर रिपोर्ट लागू कर लाभराशि संबंधित सेक्टरवासियों के ऑनलाइन खातों में दर्शाने का भी अनुरोध किया है।
यशपाल मलिक ने कहा कि प्राधिकरण ने अपने पत्र में वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का लाभ ले चुके लोगों को रि-कैल्कुलेशन का लाभ नहीं देने की बात कही है। ये बिल्कुल अनुचित है। सरकार उन्हें भी इस दायरे में रखकर लाभ दें। जब तक पॉलिसी के तहत लाभ प्लाट आवंटियों के खाते में ट्रांसफर नहीं होंगी तब तक आंदोलन पहले की तरह जारी रहेगा।
एन्हांसमेट खत्म होने के बाद आवंटियों को बड़ी राहत मिलेगी। अब अगर कोर्ट किसी किसान की अवार्ड राशि बढ़ाता या घटाता है तो उसका अंतर उसी हिसाब से प्लॉटधारकों से वसूला जाएगा। इसके अलावा एक्सक्ट्रा डिपार्टमेंटल कंस्ट्रक्शन के लिए जमीन तो सेक्टर से ली गई है, पर उसमें विकसित सुविधा बाहरी लोगों के लिए उस पर आई एन्हांसमेंट सेक्टर पर नहीं डाली जाएगी।
इसके अलावा आवंटियों को गैर अधिग्रहित जमीन की एन्हांसमेंट सेक्टर पर नहीं डलेगी। कॉमर्शियल एरिया पर पचास फीसदी अतिरिक्त एन्हांसमेंट रिकवर कर कॉमन एरिया पर छूटी दी जाएगी। अगर एन्हांसमेंट अवार्ड की घोषणा सेक्टर फ्लाट करने से पहले जारी की हुई है तो उसे सरकार या एचएसवीपी वहन करेगा। साथ ही लेस कन्वेयड पर ब्याज दर पंद्रह प्रतिशत वार्षिक की जगह आठ प्रतिशत वार्षिक निर्धारित होगी।
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