Corona virus : अब हरियाणा में थूकने और मास्क न पहनने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना

कोरोना महामारी को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज( Home Minister Anil Vij) ने जानकारी देते हुए बताया सार्वजनिक स्थल पर मास्क न लगाने और थूकने पर जुर्माना भरना पड़ेगा। वहीं जुर्माने की अदायगी न्यायालय के माध्यम से नहीं नकद में वसूली जाएगी।;

Update: 2020-05-27 13:00 GMT

चंडीगढ़। प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस के चलते बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज(  Home Minister Anil Vij) ने कहा कि हरियाणा में संक्रमण को रोकना सरकार की प्राथमिकता है। इस संबंध में केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देशों की अक्षरश: पालना सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इस संक्रमण को रोकने के लिए अब सभी को सार्वजनिक स्थलों पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार, किसी भी व्यक्ति के सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर प्रतिबंध रहेगा। इन नियमों की अवहेलना करने वाले लोगों को 500-500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और जुर्माने की अदायगी न्यायालय के माध्यम से नहीं नकद में वसूली जाएगी।

विज बुधवार को यहां पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। जब उनसे हरियाणा में कोरोना की स्थिति के बारे में जानना चाहा तो उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जुर्माने लगाने के लिए अस्पतालों में मेडिकल अधिकारी, नगर पालिकाओं में म्युनिस्पिल इंजीनियर, ग्राम पंचायतों में खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी तथा संबंधित क्षेत्रों में पुलिस के एसएचओ अधिकृत होंगे। उन्होंने कहा कि इस संबंध में आज ही अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।

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