शराब बिक्री पर हरियाणा सरकार का नया कानून, जमानत मिले बिना सीधे होगी जेल

हरियाणा सरकार ने अवैध शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक नया कानून पेश किया है। इस कानून के तहत अवैध तरीके से शराब बेचने पर जेल की सजा काटनी होगी।;

Update: 2020-03-19 07:46 GMT

हरियाणा सरकार ने अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए एक नया कानून लाया है। प्रदेश के गांवों में शराब बंदी के लिए किए गए आवेदनों की जांच पूरी हो गई है। जिसमें से 430 आवेदन खारिज कर दिए गए हैं। सबसे अधिक आवेदन 69 जिंद जिला से रद्द किए गए हैं, जबकि भिवानी में 85 गांवों में शराब के ठेके बंद करने की मंजूरी दी गई है।

शराब बंदी कानून को 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा। इससे पहले यह कानून पंजाब और राजस्थान में भी लागू हो चुका है। जिसे अब हरियाणा में भी इस कानून को लागू किया जाएगा। अवैध शराब बिक्री करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही छह महीने तक जेल की सजा भी काटनी होगी। बता दें कि पिछले दिनों ही सरकार ने शराब बंदी कानून के प्रस्ताव को लाया था, जिसे राज्यपाल ने मुहर लगा दी।

अवैध शराब की बिक्री पर लगेगी रोक

हरियाणा में अब अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाई जाएगी। फिर भी अगर कोई व्यक्ति अवैध तरीके से बिक्री को बरकरार रखता है, तो उसे 6 महीने तक जेल की सजा काटनी होगी। इससे सबसे अधिक लाभ शराब ठेके के संचालकों को होगा। साथ ही जिसके माध्यम से शराब को लाया जाएगा, उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पिछले साल, राज्य भर की ग्राम पंचायतों ने शराब के ठेके को बंद करने के लिए आवेदन किया था, लेकिन जांच के दौरान, इनमें से लगभग 100 शराब के ठेके चुने गए थे, जिसे बंद कर दिया गया है। वहीं, इस बार आवेदन 430 तक पहुंच गया है, जो पिछले बार की आवेदन से काफी बढ़ोतरी हुई है। 


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