हरियाणा सरकार का फैसला, अब सरोगेट और कमीशनिंग महिला कर्मचारी को मिलेगा मातृत्व अवकाश

हरियाणा में भी अब कमीशनिंग मदर और सरोगेट मदर कर्मचारी को मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। हरियाणा की भाजपा सरकार ने सोमवार को इस फैसले पर मुहर लगा दी। यह सुविधा प्रदेश के सभी विभागों की महिलाओं को मिलेगी।;

Update: 2019-06-11 05:25 GMT

हरियाणा में भी अब कमीशनिंग मदर और सरोगेट मदर कर्मचारी को मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। हरियाणा की भाजपा सरकार ने सोमवार को इस फैसले पर मुहर लगा दी। यह सुविधा प्रदेश के सभी विभागों की महिलाओं को मिलेगी।

बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से इस मामले में पहले से ही निर्णय लिया जा चुका है उसी को आधार बनाकर हरियाणा की प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है। इसे लेकर सभी विभागों को आदेश जारी कर दिया गया है।

गौरतलब है कि कमीशनिंग मदर अर्थात वह महिला कर्मचारी जो बच्चे को गर्भ धारण करने के लिए किसी अन्य महिला की सेवाएं लेती है, और सरोगेट मदर अर्थात वह महिला जो ऐसा करने के लिए अपनी कोख किराए पर देती है।

आदेश आने के बाद अब दोनों को ही गर्भवती महिला कर्मचारियों के लिए लागू मातृत्व अवकाश के नियमों और शर्तों के आधार पर ही मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। यदि किसी स्थिति में कमींशनिंग मदर और सरोगेट मदर दोनों को यह अवकाश दिया जाएगा। 

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