134ए के तहत निजी स्कूलों में ऑनलाइन आवेदन की अवधि 31 मार्च तक बढी

हरियाणा में नियम 134ए के तहत निजी स्कूलों में पढ़ने के लिए गरीब बच्चों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अवधि शिक्षा निदेशालय ने अब 31 मार्च तक बढ़ा दी है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 20 मार्च को खत्म होनी थी। इससे पहले ही शिक्षा निदेशालय ने अंतिम तिथि 31 मार्च तक बढ़ाकर अपने बच्चों को अच्छे निजी स्कूलों में दाखिला दिलवाने के लिए अतिरिक्त मौका दे दिया है।;

Update: 2020-03-21 04:01 GMT

हरियाणा में नियम 134ए के तहत निजी स्कूलों में पढ़ने के लिए गरीब बच्चों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अवधि शिक्षा निदेशालय ने अब 31 मार्च तक बढ़ा दी है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 20 मार्च को खत्म होनी थी। इससे पहले ही शिक्षा निदेशालय ने अंतिम तिथि 31 मार्च तक बढ़ाकर अपने बच्चों को अच्छे निजी स्कूलों में दाखिला दिलवाने के लिए अतिरिक्त मौका दे दिया है।

अभिभावकों ने इसे लेकर 18 मार्च को पत्र लिखकर निदेशालय को पत्र लिखकर अंतिम तिथि में बढ़ोतरी करने की मांग की थी। जिसके लिए विश्व में पांव पसार रहे कोरोना वायरस व धीमी वेबसाइट का हवाला देते हुए ऑनलाइन आवेदन की अवधि 31 मार्च तक बढ़ाने की मांग की थी। जिसे सरकार ने स्वीकार करते हुए अपनी सहमति की मोहर लगा दी है। आवेदन करने वाले बच्चों को अपने वर्तमान स्कूल का एसआरएन नंबर व यूडीआईएसई कोड नंबर देना होगा। इसके अलावा दो लाख से कम आय वाले अभिभावकों को आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड की कॉपी इत्यादि साथ देनी होगी।

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