नाबालिग से गलत काम करने की नियत से जहरीला पदार्थ खिलाने के मामले में आरोपी को 10 साल की सजा

आरोपित पर नाबालिग के साथ गलत काम करने की नियत से बहला फुसलाकर ले जाने व जहरीला पदार्थ खिलाने के आरोप लगाए थे, जिसमें इलाज के दौरान नाबालिग की मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में पुलिस ने अविलम्ब अभियोग संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किया था। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना और जांच इकाई की पैरवी व प्रॉसीक्यूशन की ओर से पेश की गई मजबूत दलीलों से दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती।;

Update: 2023-01-31 14:10 GMT

नारनौल : जिला पुलिस की जारी दमदार एवं उत्कृष्ट पैरवी ने नाबालिग पीड़िता के साथ गलत काम करने की नियत से बहला-फुसलाकर ले जाने और जहरीला पदार्थ खिलाने के मामले में आरोपी को कठोरतम सजा दिलाने में निभाई महत्वपूर्ण भूमिका है।

महेंद्रगढ़ पुलिस की दमदार एवं उत्कृष्ट पैरवी परिणाम स्वरूप माननीय न्यायालय अमनदीप दीवान स्पेशल कोर्ट/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट, पॉक्सो नारनौल अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा आरोपी को 10 साल के कारावास की सजा व 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने पर आरोपी को 10 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

पुलिस प्रवक्ता सुमित कुमार ने बताया कि पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण ने सभी प्रबंधक थाना, चौकी इंचार्ज व अनुसंधानकर्ताओं को विशेष निर्देश दिए हुए हैं कि महिला विरूद्ध अपराध व पोक्सो एक्ट के तहत शिकायत पर बिना किसी विलंब के अभियोग अंकित करें, साथ ही महत्वपूर्ण साक्ष्य व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी पुलिस कार्रवाई करते हुए न्यायालय में आरोपित को दंड व पीडि़त को न्याय दिलाने का कार्य करें।

इन निर्देशों की पालना के परिणामस्वरूप पुलिस की ओर से की गई पैरवी पर नाबालिग पीड़िता के साथ गलत काम करने की नियत से बहला-फुसलाकर ले जाने व जहरीला पदार्थ खिलाने के मामले में न्यायालय ने आरोपित को दोषी करार देते हुए धारा 305 आईपीसी के तहत 10 वर्ष, धारा 328 आईपीसी के तहत 10 वर्ष, धारा 363 आईपीसी के तहत 7 वर्ष व धारा 366-ए आईपीसी के तहत 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा व 75000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

मामले के अनुसार थाना कनीना के अंतर्गत एक गांव में वर्ष 2017 में नाबालिग बच्ची के साथ गलत काम करने की नियत से बहला फुसलाकर ले जाने व जहरीला पदार्थ खिलाने के मामले में नाबालिग के परिजन ने थाना कनीना में एक शिकायत दर्ज करवाई थी। जिसमें आरोपित पर नाबालिग के साथ गलत काम करने की नियत से बहला फुसलाकर ले जाने व जहरीला पदार्थ खिलाने के आरोप लगाए थे, जिसमें इलाज के दौरान नाबालिग की मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में पुलिस ने अविलम्ब अभियोग संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किया था। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना और जांच इकाई की पैरवी व प्रॉसीक्यूशन की ओर से पेश की गई मजबूत दलीलों से दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती।

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