पुराने वाहनों के मालिकों को 3 महीने का मौका, यह न करने पर वाहन हो जाएंगे स्क्रैप

इस प्रकार के वाहनों के स्वत. डी.रजिस्ट्रेशन से बचने के लिए अपने ऐसे वाहनों के रजिस्ट्रेशन को बेचकर अथवा हस्तांतरित कर एनसीआर से बाहर शिफ्ट करवा लें।;

Update: 2021-12-18 07:03 GMT

फरीदाबाद :  जिला परिवहन अधिकारी जितेंद्र गहलावत ने बताया कि 10 वर्ष से पुराने डीजल वाहन और 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहनों पर 2015 में नेशनल ग्रीन ट्रब्यिूनल (एनजीटी) और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एनसीआर में चलाए जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

इन वाहनों को एनसीआर से डी.पंजीकृत भी कर दिया गया है। उन्होंने आगे जानकारी देते हुए कहा कि ऐसे वाहनों के मालिकों और इस आयु सीमा के नजदीक वाले वाहन मालिकों को सलाह दी जाती है कि वह ई-परिवहन पोर्टल पर इस प्रकार के वाहनों के स्वत. डी.रजिस्ट्रेशन से बचने के लिए अपने ऐसे वाहनों के रजिस्ट्रेशन को बेचकर अथवा हस्तांतरित कर एनसीआर से बाहर शिफ्ट करवा लें। स्वत: डी.रजिस्ट्रेशन होने पर वाहन मालिक अपने इन वाहनों को हस्तांतरित करने बेचने के योग्य नहीं होंगे। अत: वह स्क्रैप हो जाएंगे।

अत: ऐसे पुराने वाहनों के मालिकों को 3 दिसंबर 2021 से 3 मार्च 2022 तक 3 महीने का एक मौका दिया जाता है। किसी भी स्थिति में इस प्रकार के पुराने वाहनों को एनसीआर में चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और यदि इन्हें चलाते हुए पाया जाता है तो इन्हें चेकिंग टीमों द्वारा सीधे जब्त कर दिया जाएगा।

अवैध पार्किंग में सड़क किनारे खड़े वाहनों के काटे चालान

यातायात पुलिस ने शहर में अवैध पार्किंग में खड़ी गाड़ियों का अतक्रिमण हटाने के लिए चलाए गए अभियान के तहत बल्लभगढ़ में अवैध पार्किंग में खड़ी गाडिय़ों को हटवाकर सडक़ व मार्केट एरिया का रास्ता खुलवाया गया। इस अभियान के दौरान 15 वाहनों के चालान काटे गए। वहीं 130 गाडिय़ों को हिदायत देकर दोबारा इस प्रकार गाड़ी न खड़ी करने की हिदायत दी गई।

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