बिना लाइसेंस के दवा बेचने के दोषी को 3 साल की कैद, 1.20 लाख जुर्माना

अदालत ने बिना लाइसेंस दवा की दुकान खोलकर एलोपैथिक दवाओं का स्टॉक व बिक्री करने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन साल की कैद व एक लाख 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।;

Update: 2022-12-11 01:25 GMT

सिरसा। अदालत ने बिना लाइसेंस दवा की दुकान खोलकर एलोपैथिक दवाओं का स्टॉक व बिक्री करने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन साल की कैद व एक लाख 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मामले के अनुसार जून 2010 को जिला औषधि निरीक्षक रजनीश कुमार धानीवाल को सूचना मिली थी कि गांव ममेरा कलां निवासी छोटूराम ने बिना लाइसेंस के दवा की दुकान खोल रखी है और अवैध रूप से एलोपैथिक दवाओं की बिक्री कर रहा है। उक्त सूचना के आधार पर जिला औषधि निरीक्षक रजनीश धानीवाल ने 18 जून 2010 को मौके पर जाकर दुकान को सील कर दिया। दुकान के अंदर से 11 तरह की एलोपैथिक दवाओं का स्टॉक पाया गया।

छोटू राम से वैध लाइसेंस पेश करने को कहा गया लेकिन वह असफल रहा। दवाओं की बिक्री का कोई भी दस्तावेज उसके पास नहीं मिला। इसके बाद छोटूराम के खिलाफ अदालत में केस फाइल किया गया। इस मामले का निपटारा करते हुए अदालत ने छोटूराम को 3 साल की कैद व एक लाख 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

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