Solar Power Plant : ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाने पर मिलेगा 50 प्रतिशत का अनुदान, ऐसे उठाएं लाभ

पंजीकृत सामाजिक संस्थानों का बिजली लोड कम से कम 10 किलो वाट तक होना चाहिए है। इस योजना की पात्र संस्थान बैटरी बैंक के साथ ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट (जीसीआरटी) स्थापित करवा सकते हैं।;

Update: 2022-12-14 07:38 GMT

नारनौल। हरियाणा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की ओर से 50 प्रतिशत अनुदान पर सामाजिक संस्थानों पर ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट (Grid Connected Rooftop Solar Power Plant) उपलब्ध करवाने का निर्णय किया गया है। योजना पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर है।

यह जानकारी देते हुए अतिरिक्त उपायुक्त वैशाली सिंह ने बताया कि ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट (जीसीआरटी)  लगवाने के लिए जिले की सभी पंजीकृत सामाजिक संस्थानों का बिजली लोड कम से कम 10 किलो वाट तक होना चाहिए है। इस योजना की पात्र संस्थान बैटरी बैंक के साथ ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट (जीसीआरटी)  स्थापित करवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जिन पंजीकृत सामाजिक संस्थानों का बिजली का लोड 11 किलो वाट से 50 किलो वाट तक के लोड वाली संस्थाएं बिना बैटरी बैंक के साथ स्थापित करवा सकती हैं।

उन्होंने बताया कि जिले की पंजीकृत सामाजिक संस्थानों गुरुकुल, वृद्ध आश्रम, बाल गृह, शिशु गृह, कामकाजी महिला छात्रावास, रेडक्रास, ट्रस्ट संस्थान, प्राकृतिक चिकित्सालय, नारी निकेतन, बाल निकेतन, होस्टलस, बहरा एवं गुंगा केन्द्र तथा अनाथालयों पर जीसीआरटी पावर प्लांट पहले पाओ-पहले पाओ के आधार स्थापित किए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि संबंधित संस्थान यदि जीसीआरटी सोलर पावर प्लांट का लाभार्थी हिस्सा स्वीकृति के 30 दिन के अंदर-अंदर विभाग को आरटीजीएस/एनईएफटी को माध्यम से जमा नहीं करता है तो उनका आवेदन पत्र स्वत: रद्द माना जाएगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में अन्य जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य परियोजना अधिकारी या परियोजना अधिकारी नारनौल के कार्यालय में सम्पर्क कर जानकारी ले सकते हैं।

प्लांट स्थापित करवाने के लिए चाहिए ये दस्तावेज

एडीसी वैशाली सिंह ने बताया कि ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट (जीसीआरटी)  स्थापित करवाने के लिए संस्थान के पास पंजीकृत प्रमाण पत्र होना चाहिए। पिछले तीन वर्ष का आडिट का विवरण चाटिर्ड लेखा होना चाहिए। 80-जी के तहत आयकर विभाग का प्रमाण पत्र होना चाहिए। संस्थान द्वारा लीज पर ली गई इमारत/भवन का समय कम से कम 15 वर्ष का होना चाहिए तथा वे जीसीआरटी सोलर पावर प्लांट को किसी को बेच नहीं सकते है। नवीनतम बिजली का बिल होना चाहिए।

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