Cabinet meeting : प्रदेश में प्राइवेट नौकरियों में 75 प्रतिशत हरियाणा के युवाओं रखना होगा, आएगा अध्यादेश
सोमवार को मुख्यमंत्री मनोहरलाल की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं।;
चंडीगढ़। सीएम मनोहर लाल खट्टर अध्यक्षता में चंडीगढ़ में सोमवार को हरियाणा कैबिनेट (Haryana cabinet meeting) की बैठक आयोजित की गई। प्राइवेट नौकरियों में 75 प्रतिशत हरियाणा के युवाओं को भर्ती करने के अध्यादेश का प्रारूप रखा। सोमवार को हरियाणा सचिवालय में हुई राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक में अध्यादेश का प्रारूप पास हो गया। आगामी कैबिनेट बैठक से अध्यादेश को मंजूरी मिलते ही निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान लागू हो जाएगा।
हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट टू लोकल केंडिडेट्स एक्ट-2020 प्रदेश के सभी निजी उद्योग, फर्म अथवा हर रोजगार प्रदाता पर लागू होगा जहां 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत है। यह नियम पहले से कार्यरत कर्मचारियों पर लागू न होकर अध्यादेश के नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि के बाद निजी क्षेत्र में होने वाली भर्तियों पर लागू होगा।
निजी क्षेत्र के उद्योगों में हरियाणा के युवाओं को आरक्षण का लाभ लेने के लिए उनके पास हरियाणा का स्थाई निवासी प्रमाणपत्र (डोमिसाइल) होना अनिवार्य है। इस कानून को लागू करवाने का जिम्मा श्रम विभाग का होगा। कानून के दायरे में आने वाली प्रत्येक फर्म, फैक्ट्री अथवा आउट सोर्सिंग कंपनी को अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों का विस्तार पूर्वक डाटा सरकार के पोर्टल पर पंजीकृत करवाना अनिवार्य होगा। निजी क्षेत्र में यह कानून 50 हजार रूपये तक वेतन वाले पदों पर ही लागू होगा।
वहीं सबसे बड़ा और अहम फैसला सोशल मीडिया को लेकर लिया गया है। प्रदेश में बीते दिनों में कई जगहों पर जिला उपायुक्तों ने सोशल मीडिया को बैन कर दिया था, लेकिन आज मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया के लिए पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। अब सोशल मीडिया के पत्रकारों को भी एक्रीडेशन और विज्ञापन की सुविधा मिलेगी।
सोमवार को हरियाणा कैबिनेट में लिए गए प्रमुख फैसले
- बैंकों से किसानों से लेनदेन पर स्टैम्प फीस माफ करने का फैसला हुआ है अब 2000 की बजाय 100 रुपये फीस लगेगी
- हरियाणा विज्ञापन पॉलिसी सोशल मीडिया ,वेब मीडिया के लिए पॉलिसी बनेगी।
- दीन दयाल उपाध्याय आवास योजना को गुरुग्राम में लागू।
- ग्रुप सी और डी की नौकरी के लिए ये नियम बनाया जाएगा
- नगर निकायों में जमीन अलॉटमेंट की पॉलिसी बनाई है जिसमे धार्मिक संस्थानों के लिए नियम तय किया है
- हाउसिंग पॉलिसी में संशोधन।
- सभी ग्रुप के कर्मचारियों के लिए ट्रेनिंग पॉलिसी बनेगी।
- लोगों को मोबाइल पर मिलेगी सरकार के कार्यों की जानकारी।
- चालान फीस को कम करने पर कैबिनेट की मुहर लगी।
- कालका -पिंजौर को पंचकूला नगर निगम से बहार किया गया है अब कालका नगर परिषद का चुनाव अलग होगा।
- टाउन एंड कंट्री प्लांनिग में साढ़े 16 मीटर की थी अब निकाय ने भी अपने रूल इसी हिसाब से बनाए हैं
- सीएम ने कहा बाबा बंदा बहादुर ट्रस्ट लोहागढ़ फाउंडेशन ट्रस्ट का गठन किया है सीएम इसके चेयरमैन होंगे