Solar Water Pump : किसानों को सोलर वाटर पंप पर लगवाने पर मिलेगा 75 प्रतिशत अनुदान, 20 दिसंबर से शुरू होंगे आवेदन

इस चरण में केवल xHP DC सरफेस (मोनोब्लोक), xHP DC सबमर्सिबल, 7.5 H P DC सरफेस (मोनोब्लोक), 7.5xHP DC सबमर्सिबल 7.5xHP DCसबमर्सिबल व 10xHP DC सरफेस (मोनोब्लोक) सोलर वाटर पंप लगाने के लिए आवेदनकर्ता सरल पोर्टल पर 20 दिसंबर 2022 को सुबह 11 बजे से आवेदन कर सकते हैं।;

Update: 2022-12-17 10:38 GMT

कैथल। अतिरिक्त उपायुक्त डा. बलप्रीत सिंह ने बताया है कि प्रधानमंत्री किसान उर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान (PM- KUSUM) के तहत केन्द्र व राज्य सरकार की तरफ से किसानों को 3 एच. पी. से 10 एच.पी. क्षमता के सोलर वाटर पंप पर 75 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा। नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा विभाग हरियाणा की तरफ से इस चरण में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सरकार द्वारा प्रदेश में सोलर पंप लगाने के लिए आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस चरण में केवल xHP DC सरफेस (मोनोब्लोक), xHP DC सबमर्सिबल, 7.5 H P DC सरफेस (मोनोब्लोक), 7.5xHP DC सबमर्सिबल 7.5xHP DCसबमर्सिबल व 10xHP DC सरफेस (मोनोब्लोक) सोलर वाटर पंप लगाने के लिए आवेदनकर्ता सरल पोर्टल पर 20 दिसंबर 2022 को सुबह 11 बजे से आवेदन कर सकते हैं। किसानों को सोलर पंप पर 75 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है।

एडीसी ने बताया कि इसके लिए केवल वही किसान पात्र होंगे जो सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करेगा जैसा कि किसान के पास बिजली पंप का कनैक्शन न हो, किसान के पास अपनी कृषि भूमि का मालिकाना हक हो, तथा जिन किसानों की भूमि डार्क जोन में वो किसान अपने खेत में अनिवार्य रूप से सुक्ष्म सिंचाई प्रणाली जैसे टपका सिंचाई प्रणाली, फव्वारा सिंचाई प्रणाली का प्रयोग करता हो। इसके अलावा जो किसान योजना का पहले लाभ ले चुके है वे किसान दोबारा योजना का लाभ लेने के पात्र नही होगें। आवेदकों से अनुरोध है कि आवेदन करने से पहले विभाग की वेबसाईट(Hareda.gov.in) पर जाकर नियम व शर्ते एवं तकनीकि जानकारी पहले से प्राप्त कर लें ताकि बाद में कोई अनावश्यक परेशानी न हो ।

उन्होंने बताया कि किसान को केवल 25 प्रतिशत लाभार्थी हिस्सा आवेदन फार्म के साथ चालान में लिखे Virtual Bank Account (जो सभी आवेदक का अलग-2 होगा) में NEFT/RTGS से किसान के खाते से जमा होगी। इसके उपरान्त सरल पोर्टल पर दोबारा जाकर Payment validate करने के बाद ही किसान का आवेदन पूरा होगा । किसान अधिकृत अन्तयोदय सरल केन्द्र व अटल सेवा केन्द्र के माध्यम से (saralharyana.gov.in) की वैबसाईट पर आवेदन कर सकता है। आवेदन करने के लिए परिवार पहचान पत्र, विभाग द्वारा जारी स्वयं सत्यापित घोषणा पत्र, कृषि भूमि की जमा बन्दी / फर्द, सूक्ष्म सिचाई प्रणाली का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आदि दस्तावेजों की आवश्यकता है। अधिक जानकारी के लिए आवेदनकर्ता अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग में संपर्क कर सकता है।

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